Edited By Radhika,Updated: 04 Dec, 2024 02:35 PM
अब बैंक खाते में एक की बजाय चार लोगों को नामिनी बनाने की सुविधा मिल सकेगी। यह नियम मंगलवार को लोकसभा में पारित Banking Laws (Amendment) Bill, 2024 में शामिल किया गया। इसके तहत बैंक खाते, लॉकर और अन्य बैंकिंग सेवाओं के लिए भी ग्राहकों चार नामिनी चुन...
नेशनल डेस्क: अब बैंक खाते में एक की बजाय चार लोगों को नामिनी बनाने की सुविधा मिल सकेगी। यह नियम मंगलवार को लोकसभा में पारित Banking Laws (Amendment) Bill, 2024 में शामिल किया गया। इसके तहत बैंक खाते, लॉकर और अन्य बैंकिंग सेवाओं के लिए भी ग्राहकों चार नामिनी चुन सकते हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ' विधेयक पेश करते कहा कि इसका उद्देश्य देश की बैंकिंग व्यवस्था में गवर्नेस को मजबूत करना और आम बैंकिंग ग्राहकों को ज्यादा बेहतर सेवा देना है। इसके अलावा सरकार ने RBI Act, 1934 banking regulation law, 1949, SBI Act, Banking Companies Act, 1955, 1970- 1980 के कई नियमों में संशोधन किया है।इससे पहले बैंक खातों के लिए केवल एक ही व्यक्ति नामिनी बन सक सकता है।
सरकार ने सहकारी बैंकों में निदेशकों के काम करने की अवधि को 8 से 10 वर्ष कर दिया है। वहीं कैश रिजर्व की गणना का समय बदला गया है। अब तक दूसरे हफ्ते के शनिवार को बैंकों को नकदी रिजर्व की गणना देनी होती थी। अब हर महीने 1 से 15 तारीख व 16 से अंतिम दिन आधार पर होगी। वहीं सीतारमण ने कहा कि साइबर क्राइम पर लगाम लगाने के लिए कठोर कदम उठाएंगे।