बैंक लॉकर में रखे 8 लाख रुपये चट कर गई दीमक! क्या बैंक देगा हर्जाना? जानें RBI के नियम

Edited By Anu Malhotra,Updated: 24 Feb, 2025 02:02 PM

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कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले के उल्लाल के कोटेकार में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां एक ग्राहक ने बैंक लॉकर में 8 लाख रुपये जमा किए थे, लेकिन जब छह महीने बाद उसने लॉकर खोला, तो पाया कि उसके पैसे को दीमकों ने चट कर दिया है।

नेशनल डेस्क:  कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले के उल्लाल के कोटेकार में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां एक ग्राहक ने बैंक लॉकर में 8 लाख रुपये जमा किए थे, लेकिन जब छह महीने बाद उसने लॉकर खोला, तो पाया कि उसके पैसे को दीमकों ने चट कर दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर बैंक लॉकर में रखा सामान खराब हो जाए या गायब हो जाए, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? क्या बैंक को ग्राहक को मुआवजा देना होगा?

क्या कहता है RBI का नियम?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के 2022 में जारी नए नियमों के मुताबिक:

  • बैंकों को लॉकर की वेटिंग लिस्ट सार्वजनिक करनी होगी।
  • लॉकर के लिए अधिकतम तीन साल का किराया लिया जा सकता है।
  • अगर बैंक की लापरवाही से लॉकर में रखी चीजों को नुकसान होता है, तो बैंक को मुआवजा देना होगा।

हालांकि, बैंक लॉकर में नकदी (कैश) रखना उचित नहीं माना जाता। आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार, लॉकर में रखे गए पैसे की सुरक्षा की गारंटी बैंक नहीं लेता।

क्या रखा जा सकता है बैंक लॉकर में?

- आभूषण, सोना-चांदी, महंगे पत्थर
- कानूनी दस्तावेज जैसे वसीयत, पावर ऑफ अटॉर्नी
- म्यूचुअल फंड, शेयर सर्टिफिकेट, बीमा पॉलिसी

क्या नहीं रखा जा सकता?

- हथियार, विस्फोटक या प्रतिबंधित सामग्री
- खाद्य पदार्थ जो खराब हो सकते हैं
- रेडियोधर्मी या हानिकारक वस्तुएं
- कैश (अधिकतर बैंक इसकी अनुमति नहीं देते)

इस घटना के बाद पीड़ित ग्राहक ने बैंक के केंद्रीय कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है। बैंक ने आश्वासन दिया है कि आरबीआई गाइडलाइंस के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।

 

 

 

 

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