Edited By Parveen Kumar,Updated: 14 Nov, 2024 05:50 PM
दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) विधायक अमानतुल्ला खान के वक्फ बोर्ड में अध्यक्ष रहते हुए कथित अनियमितताओं के मामले में धन शोधन के आरोपों का सामना कर रहे सह-आरोपी जावेद इमाम सिद्दीकी को जमानत दे दी है।
नेशनल डेस्क : दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) विधायक अमानतुल्ला खान के वक्फ बोर्ड में अध्यक्ष रहते हुए कथित अनियमितताओं के मामले में धन शोधन के आरोपों का सामना कर रहे सह-आरोपी जावेद इमाम सिद्दीकी को जमानत दे दी है।
न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने बुधवार को यह फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि सिद्दीकी 11 नवंबर, 2023 से हिरासत में हैं और केस “दस्तावेजों की आपूर्ति के चरण में अटका हुआ है।” न्यायाधीश ने यह भी कहा कि इस मामले में कई आरोपी हैं, साक्ष्यों के हजारों पन्ने हैं और गवाहों से पूछताछ की जानी बाकी है। ऐसे में, यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि मुकदमा जल्द समाप्त होगा। उन्होंने यह भी माना कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 45 के तहत अभियुक्तों को लंबे समय तक हिरासत में रखना उचित नहीं है।