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AAP विधायक अमानतुल्लाह खान को बड़ी राहत, कोर्ट ने 24 फरवरी तक गिरफ्तारी पर लगाई रोक

Edited By rajesh kumar,Updated: 13 Feb, 2025 02:05 PM

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आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्लाह खान को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने 24 फरवरी तक आप विधायक की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने आप विधायक को जांच में शामिल होने को कहा है।

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्लाह खान को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने 24 फरवरी तक आप विधायक की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने खान को आदेश दिया कि जब भी जांच अधिकारी निर्देश दें, वे मामले की जांच में शामिल हों। मामले में खान द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर दलीलें सुनते हुए न्यायाधीश ने यह निर्देश दिया।


अदालत ने पुलिस को घटना से संबंधित किसी भी सीसीटीवी फुटेज को छोड़कर सभी दस्तावेज 24 फरवरी को अदालत के समक्ष लाने का भी निर्देश दिया। दिल्ली पुलिस ने सोमवार को जामिया नगर में पुलिस टीम पर कथित रूप से हमला करने के आरोप में खान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। पुलिस ने कहा कि खान के नेतृत्व वाली भीड़ ने एक घोषित अपराधी, हत्या के प्रयास के एक मामले में आरोपी को हिरासत से भागने में मदद की।

 

 


 

 

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