Edited By Parveen Kumar,Updated: 01 Jul, 2024 01:18 PM
![big relief to jailed kashmiri leader engineer rashid](https://img.punjabkesari.in/multimedia/914/0/0X0/0/static.punjabkesari.in/2024_7image_12_42_4552338625-ll.jpg)
आतंकवाद निरोधी एजेंसी एनआईए ने जेल में बंद कश्मीर के नेता इंजीनियर अब्दुल राशिद शेख को सांसद के तौर पर शपथ लेने की अनुमति दे दी है।
नेशनल डेस्क : राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने जेल में बंद कश्मीरी नेता शेख अब्दुल राशिद उर्फ इंजीनियर राशिद को 25 जुलाई को सांसद के तौर पर शपथ लेने के लिए सोमवार को अपनी सहमति दे दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंदर जीत सिंह इस पर मंगलवार को आदेश पारित करेंगे। बारामूला से निर्दलीय सांसद राशिद को जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के वित्त पोषण के एक मामले में 2017 में गिरफ्तार किया गया था।
उन्होंने शपथ लेने और अपने संसदीय कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए अंतरिम जमानत का अनुरोध करते हुए अदालत का रुख किया था। यहां एक विशेष अदालत ने 22 जून को मामले पर सुनवाई स्थगित कर दी थी और एनआईए से जवाब मांगा था। एनआईए के वकील ने सोमवार को कहा कि राशिद को कुछ शर्तों के साथ शपथ लेने की मंजूरी दी जानी चाहिए जैसे कि वह मीडिया से बात न करें। उन्होंने यह भी कहा कि राशिद को सभी औपचारिकताएं एक दिन के भीतर पूरी करनी होंगी। राशिद अभी तिहाड़ जेल में हैं।
एनआईए द्वारा राशिद पर आतंकवाद के वित्त पोषण में कथित संलिप्तता के लिए गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत आरोप लगाए जाने के बाद 2019 से ही वह जेल में हैं। कश्मीरी कारोबारी जहूर वटाली से पूछताछ के दौरान पूर्व विधायक का नाम सामने आया था। एनआईए ने कश्मीर घाटी में आतंकवादी समूहों और अलगाववादियों को वित्त पोषण देने के आरोप में वटाली को गिरफ्तार किया था। एनआईए ने मामले में कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक, लश्कर-ए-तैयबा संस्थापक हाफिज सईद और हिज्बुल मुजाहिदीन प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन समेत कई लोगों के खिलाफ एक आरोपपत्र दाखिल किया था। मलिक को आरोपों को स्वीकार करने के बाद 2022 में एक निचली अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनायी थी।