Edited By Harman Kaur,Updated: 12 Aug, 2024 01:37 PM
दिल्ली हाई कोर्ट ने पूजा खेडकर को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को आदेश दिया है कि वह पूजा खेडकर को 21 अगस्त तक गिरफ्तार न करें। पूजा खेडकर पर आरोप है कि उन्होंने धोखाधड़ी करके सिविल सेवा परीक्षा पास की है।
नेशनल डेस्क: दिल्ली हाई कोर्ट ने पूजा खेडकर को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को आदेश दिया है कि वह पूजा खेडकर को 21 अगस्त तक गिरफ्तार न करें। पूजा खेडकर पर आरोप है कि उन्होंने धोखाधड़ी करके सिविल सेवा परीक्षा पास की है।
21 अगस्त को होगी अगली सुनवाई
दिल्ली हाई कोर्ट ने पूजा खेडकर की याचिका पर दिल्ली पुलिस और UPSC को नोटिस भेजा है। कोर्ट ने कहा कि पूजा की तत्काल गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है। मामले की अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी। कोर्ट ने पूछा कि पूजा की हिरासत की जरूरत क्यों है? अगर किसी तीसरे व्यक्ति ने पूजा की मदद की है, तो इसका पता लगाना महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर पूजा ने यह सब अकेले किया है, तो उसकी गिरफ्तारी क्यों जरूरी है?
UPSC ने पूजा को बताया मास्टरमाइंड
UPSC ने अदालत को बताया कि पूजा खेडकर सिस्टम का हिस्सा नहीं हैं, इसलिए वह सीधे तौर पर सिस्टम से छेड़छाड़ नहीं कर सकतीं। हालांकि, UPSC का कहना है कि वह मास्टरमाइंड हो सकती हैं और बिना सिस्टम के भी प्रभावित कर सकती हैं। वहीं, मामले में न्यायमूर्ति प्रसाद ने UPSC के वकील नरेश कौशिक से कहा कि फिलहाल पूजा को हिरासत में लेने की कोई तत्काल जरूरत नहीं है। अदालत ने कहा कि मामले की वर्तमान स्थिति को देखते हुए पूजा खेडकर को सुनवाई की अगली तारीख तक गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं है।