Edited By Punjab Kesari,Updated: 13 Feb, 2018 06:24 PM
![bofors scandal justice khanvilkar separated from hearing](https://img.punjabkesari.in/multimedia/914/0/0X0/0/static.punjabkesari.in/2018_2image_18_22_481535363boforce-ll.jpg)
बोफोर्स तोप दलाली मामले में अधिवक्ता अजय अग्रवाल की अपील की सुनवाई मंगलवार को उच्चतम न्यायालय में नहीं हो सकी, क्योंकि संबंधित पीठ के एक न्यायाधीश ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया। दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अग्रवाल की विशेष अनुमति याचिका...
नई दिल्ली: बोफोर्स तोप दलाली मामले में अधिवक्ता अजय अग्रवाल की अपील की सुनवाई मंगलवार को उच्चतम न्यायालय में नहीं हो सकी, क्योंकि संबंधित पीठ के एक न्यायाधीश ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया। दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अग्रवाल की विशेष अनुमति याचिका मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थी।
पीठ ने जैसे ही सुनवाई शुरू की, न्यायमूर्ति खानविलकर ने खुद को इससे अलग कर लिया। उन्होंने, हालांकि सुनवाई से हटने का कोई कारण नहीं बताया। न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा कि न्यायमूर्ति खानविलकर इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग रखना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में यह मामला अब नई पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा।
इस बीच, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) तुषार मेहता ने न्यायालय को बताया कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने भी इस मामले में अपील दायर की है, जिसकी त्रुटियां दूर करने का काम रजिस्ट्री में चल रहा है। एएसजी ने न्यायालय से आग्रह किया कि वह सीबीआई की अपील की सुनवाई भी इसी मामले के साथ संयुक्त रूप से करे। न्यायालय ने अग्रवाल की अपील की अगली सुनवाई के लिए 28 मार्च की तारीख मुकर्रर की है। अब इसकी सुनवाई नई पीठ करेगी।