Edited By Anu Malhotra,Updated: 23 Jan, 2025 11:47 AM
बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान के लिए हाल ही में आई एक बुरी खबर ने उन्हें और उनके परिवार को परेशान कर दिया है। मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित पटौदी परिवार की पुश्तैनी संपत्तियों को अब केंद्र सरकार अपने कब्जे में ले सकती है। इन संपत्तियों की अनुमानित...
नेशनल डेस्क: बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान के लिए हाल ही में आई एक बुरी खबर ने उन्हें और उनके परिवार को परेशान कर दिया है। मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित पटौदी परिवार की पुश्तैनी संपत्तियों को अब केंद्र सरकार अपने कब्जे में ले सकती है। इन संपत्तियों की अनुमानित कीमत 15,000 करोड़ रुपये बताई जा रही है और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इन पर लगे स्थगन आदेश को हटा लिया है, जिससे अब इन संपत्तियों का अधिग्रहण शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 के तहत किया जा सकता है।
क्या हैं शत्रु संपत्तियां?
शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत, भारतीय सरकार उन संपत्तियों पर दावा कर सकती है, जिनके मालिक पाकिस्तान के साथ बंटवारे के बाद पाकिस्तान चले गए थे। सैफ अली खान के परिवार की भोपाल स्थित संपत्तियां भी इसी श्रेणी में आती हैं, क्योंकि परिवार की एक सदस्य, आबिदा सुल्तान, 1950 में पाकिस्तान चली गई थीं।
हाईकोर्ट का आदेश और आगे की स्थिति
साल 2015 में जब मुंबई स्थित Enemy Property Custodian Office ने इन संपत्तियों को सरकारी संपत्ति घोषित किया, तो सैफ अली खान ने हाईकोर्ट में इसे चुनौती दी थी। हालांकि, पिछले साल 13 दिसंबर को हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया और अब तक परिवार ने अपील दायर नहीं की है।
अब इन संपत्तियों में शामिल फ्लैग स्टाफ हाउस, नूर-उस-सबा पैलेस, दार-उस-सलाम और अन्य प्रमुख स्थानों पर सरकार का दावा हो सकता है, जिनमें सैफ ने अपना बचपन बिताया था।