Edited By Parminder Kaur,Updated: 09 Mar, 2025 01:58 PM

बॉम्बे हाईकोर्ट ने Skoda Auto Volkswagen India से 1.4 अरब डॉलर (लगभग 12,000 करोड़ रुपये) का आयात शुल्क मांगने के मामले में सीमा शुल्क विभाग से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने विभाग से यह स्पष्ट करने को कहा है कि कंपनी से पिछले वर्षों के लिए आयात शुल्क...
नेशनल डेस्क. बॉम्बे हाईकोर्ट ने Skoda Auto Volkswagen India से 1.4 अरब डॉलर (लगभग 12,000 करोड़ रुपये) का आयात शुल्क मांगने के मामले में सीमा शुल्क विभाग से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने विभाग से यह स्पष्ट करने को कहा है कि कंपनी से पिछले वर्षों के लिए आयात शुल्क क्यों और किस आधार पर मांगा जा रहा है, जबकि कंपनी का कहना है कि वह पहले ही इस शुल्क का भुगतान कर चुकी है।
कंपनी ने अपनी याचिका में यह दावा किया है कि सीमा शुल्क विभाग का नोटिस अवैध और मनमाना है। विभाग ने पिछले साल सितंबर में जारी किए गए नोटिस में यह आरोप लगाया था कि Skoda Auto Volkswagen India ने अपने आयात के संबंध में गलत जानकारी दी है। विभाग का कहना था कि कंपनी ने अपने उत्पादों को अलग-अलग हिस्सों के रूप में आयात करके शुल्क का भुगतान किया, जबकि एक इकाई के रूप में आयात होने पर शुल्क बहुत अधिक होता है।
कंपनी ने यह तर्क दिया कि वह पिछले एक दशक से अधिक समय से आयात शुल्क का भुगतान कर रही है और उस समय उसने अपने आयात को व्यक्तिगत भागों के रूप में वर्गीकृत किया था। इतने सालों बाद अचानक विभाग ने इसे एक इकाई के रूप में टैक्स चुकाने का आदेश दिया, जिसे कंपनी ने उचित नहीं माना।
कोर्ट की खंडपीठ में न्यायमूर्ति बीपी कोलाबावाला और न्यायमूर्ति फिरदौश पूनीवाला शामिल थे, उन्होंने बुधवार को कहा कि वह इस मामले में केवल समय सीमा के मुद्दे पर ही फैसला करेंगे। हमने इस मामले में सभी पहलुओं पर विस्तार से सुनवाई की है, लेकिन अभी हम सिर्फ अवधि (समय सीमा) के मुद्दे पर फैसला करेंगे, क्योंकि यही मामला की जड़ है। इसके अलावा कोर्ट ने सीमा शुल्क विभाग से 10 मार्च तक हलफनामा दाखिल करने को कहा है, जिसमें वह यह स्पष्ट करें कि इस समय सीमा के बाद क्यों टैक्स की मांग की जा रही है।