Edited By Mahima,Updated: 04 Jul, 2024 10:08 AM
![budget 2024 pf account holders may get a big gift salary limit may increase](https://img.punjabkesari.in/multimedia/914/0/0X0/0/static.punjabkesari.in/2024_7image_10_03_085086630pf-ll.jpg)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की एनडीए सरकार ने बजट 2024 पेश करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। उम्मीद है कि यह बजट 22 जुलाई को संसद में पेश किया जा सकता है, हालांकि तारीख की पुष्टि अभी बाकी है।
नेशनल डेस्क: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की एनडीए सरकार ने बजट 2024 पेश करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। उम्मीद है कि यह बजट 22 जुलाई को संसद में पेश किया जा सकता है, हालांकि तारीख की पुष्टि अभी बाकी है। इस बीच, खबर है कि सरकार पीएफ खाताधारकों के लिए बड़ी राहत की घोषणा कर सकती है, जिसमें सैलरी लिमिट बढ़ाने का प्रस्ताव शामिल है।
25,000 रुपये हो सकती है सैलरी लिमिट
बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) कर्मचारियों की सैलरी लिमिट को बढ़ाने पर विचार कर रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय एक दशक तक इस लिमिट को 15,000 रुपये रखने के बाद अब इसे बढ़ाकर 25,000 रुपये करने पर विचार कर रहा है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को तैयार कर लिया है।
आखिरी बार 2014 में हुआ था बदलाव
प्रोविडेंट फंड (PF) केंद्र सरकार द्वारा समर्थित एक सेविंग और रिटायरमेंट फंड है, जिसमें वेतनभोगी कर्मचारी और उनके नियोक्ता योगदान करते हैं। इसका उद्देश्य कर्मचारियों को रिटायरमेंट के दौरान वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। वर्तमान में प्रोविडेंट फंड की सीमा 15,000 रुपये है, जिसे 1 सितंबर 2014 में संशोधित किया गया था, जबकि इससे पहले यह सीमा 6,500 रुपये थी।
ईपीएफ की महत्वपूर्ण बातें:
1. यह केंद्र सरकार की नौकरी-पेशा लोगों के लिए एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है।
2. यदि आपकी सैलरी 15,000 रुपये प्रति माह है तो इस स्कीम में शामिल होना अनिवार्य है।
3. आपकी कंपनी आपकी सैलरी का एक हिस्सा काटकर आपके ईपीएफ खाते में जमा करती है।
4. इस पैसे को केंद्र सरकार के इस फंड में जमा किया जाता है और जरूरत के वक्त ब्याज सहित इसका इस्तेमाल किया जा सकता है।
5. आपकी कंपनी आपको ईपीएफ अकाउंट नंबर देती है, जो बैंक अकाउंट की तरह होता है।
1 नवंबर 1952 से 31 मई 1957 |
300 रुपये |
1 जून 1957 से 30 दिसंबर 1962 |
500 रुपये |
31 दिसंबर 1962 से 10 दिसंबर 1976 |
1000 रुपये |
11 दिसंबर 1976 से 31 अगस्त 1985 |
1600 रुपये |
1 सितंबर से 1985 से 31 अक्टूबर 1990 |
2500 रुपये |
1 नवंबर 1990 से 30 सितंबर 1994 |
3500 रुपये |
1 अक्टूबर 1994 से 31 मई 2011 |
5000 रुपये |
1 जून 2001 से 31 अगस्त 2014 |
6500 रुपये |
1 सितंबर 2014 से वर्तमान |
15000 रुपये |
सैलरी से PF की कटौती का तरीका
ईपीएफओ एक्ट के अनुसार, किसी भी कर्मचारी के बेस-पे और डीए का 12 फीसदी हिस्सा PF अकाउंट में जमा किया जाता है। संबंधित कंपनी भी कर्मचारी के पीएफ अकाउंट में 12 फीसदी जमा करती है। कंपनी के योगदान में से 3.67 फीसदी EPF खाते में जाता है, जबकि बाकी 8.33 फीसदी पेंशन स्कीम में जाता है। बजट 2024 में पीएफ खाताधारकों के लिए यह बड़ा ऐलान उनकी वित्तीय सुरक्षा को और मजबूत कर सकता है। अब सभी की निगाहें 22 जुलाई पर टिकी हैं, जब बजट पेश होने की उम्मीद है।