Edited By Mahima,Updated: 02 Jan, 2025 10:15 AM
EPFO से इमरजेंसी में पैसा निकालने के लिए अब एक सरल और ऑनलाइन प्रक्रिया है। कर्मचारी वेबसाइट पर लॉग इन कर सकते हैं, आवश्यक फॉर्म भर सकते हैं और एक घंटे में 1 लाख रुपये तक निकाल सकते हैं। प्रक्रिया में यूएएन और बैंक खाते के विवरण की पुष्टि करनी होती...
नेशनल डेस्क: भारत में सरकार कर्मचारियों और नौकरी पेशेवरों की आर्थिक सुरक्षा के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) योजना का संचालन करती है। इस योजना के तहत, प्रत्येक कर्मचारी की मासिक तनख्वाह से एक निश्चित राशि काटकर उनके पीएफ अकाउंट में जमा की जाती है। यह रकम समय के साथ बढ़कर रिटायरमेंट के समय एक बड़ी रकम के रूप में मिलती है, जो कर्मचारियों के भविष्य की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करती है। लेकिन क्या आप इमरजेंसी में इस राशि का उपयोग कर सकते हैं? क्या किसी भी स्थिति में पीएफ का पैसा निकाला जा सकता है? आइए, हम आपको इस विषय में सभी जरूरी जानकारी देते हैं।
क्या आप इमरजेंसी में पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं?
जी हां, सरकार ने कर्मचारियों के लिए पीएफ से पैसे निकालने की प्रक्रिया को लचीला बना दिया है। खासकर कोविड-19 महामारी के दौरान, जब स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थितियाँ उत्पन्न हुईं, सरकार ने कर्मचारियों को मेडिकल इमरजेंसी के दौरान बिना किसी जटिल प्रक्रिया के अपनी पीएफ राशि निकालने की अनुमति दी। इसके बाद से ही यह सुविधा सामान्यत: कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है। अब आप किसी भी इमरजेंसी स्थिति में अपने पीएफ अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं।
EPFO से पैसे निकालने की ऑनलाइन प्रक्रिया
EPFO ने पीएफ खाते से पैसे निकालने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया को सरल और सुविधाजनक बना दिया है। यहां हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं कि कैसे आप EPFO की वेबसाइट के माध्यम से पीएफ अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं:
1. EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगइन करें
सबसे पहले, आपको EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा:
[https://unifiedportalmem.epfindia.gov.in/memberinterface/](https://unifiedportalmem.epfindia.gov.in/memberinterface/)
यहां आपको अपने यूएएन (UAN) नंबर और पासवर्ड की मदद से लॉग इन करना होगा। ध्यान रहे कि आपका यूएएन नंबर सक्रिय होना चाहिए, और आपका बैंक खाता आपके EPF खाते से जुड़ा होना चाहिए। अगर आपका UAN नंबर पहले से पंजीकृत नहीं है, तो आपको पहले इसे सक्रिय करना होगा।
2. 'Online Services' सेक्शन पर क्लिक करें
लॉगिन करने के बाद, वेबसाइट पर दाईं ओर 'Online Services' टैब दिखाई देगा। इस पर क्लिक करें, और फिर ड्रॉप-डाउन सूची से 'Form 31, 19, 10C और 10D' का चयन करें। Form 31 का उपयोग तात्कालिक ऋण या आंशिक निकासी के लिए किया जाता है, जबकि Form 19 रिटायरमेंट के समय पीएफ राशि निकालने के लिए होता है। इसके अलावा, Form 10C और Form 10D पेंशन संबंधित निकासी के लिए होते हैं।
3. सदस्य विवरण और बैंक विवरण की पुष्टि करें
इस फॉर्म के जरिए, आपको अपने पीएफ खातेसे संबंधित सदस्य विवरण और बैंक खाता विवरण को भरना होगा। इसके बाद आपको 'Yes' पर क्लिक करके पुष्टि करनी होगी कि आप ने सभी विवरण सही ढंग से भरे हैं। फॉर्म भरने के बाद, आपको अपने बैंक खाते के अंतिम चार अंक दर्ज करने होंगे। यह वेरिफिकेशन प्रक्रिया के तहत किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पीएफ राशि सही खाते में जा रही है।
4. वेरिफिकेशन और राशि निकासी
एक बार जब आप फॉर्म भरकर सबमिट कर देते हैं, तो EPFO सिस्टम आपके द्वारा दर्ज किए गए विवरण की पुष्टि करेगा। इसके बाद, यदि सब कुछ सही पाया जाता है, तो आपके खाते में कुछ ही घंटों में पीएफ राशि ट्रांसफर हो जाएगी। विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपके खाते में पहले से कोई पेंडिंग प्रोसेसिंग हो, तो आपको उसे पहले पूरा करना होगा।
5. अधिकतम निकासी राशि
EPFO के तहत, आप एक घंटे में अधिकतम 1 लाख रुपये तक की राशि निकाल सकते हैं। अगर आप इससे अधिक राशि निकालना चाहते हैं, तो आपको प्रक्रिया को फिर से शुरू करना होगा। यह सुविधा किसी भी कर्मचारी के लिए उपलब्ध है, और इसमें कोई भी जटिलता नहीं होती है।
कौन-सी परिस्थितियों में आप पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं?
EPFO के नियमों के अनुसार, आप अपने पीएफ खाते से पैसे कुछ विशेष परिस्थितियों में ही निकाल सकते हैं। इनमें शामिल हैं:
1. स्वास्थ्य संबंधित आपात स्थिति (Medical Emergency): कोरोना महामारी के दौरान सरकार ने यह सुविधा दी थी कि कर्मचारी अपने मेडिकल खर्चों के लिए बिना किसी परेशानी के पीएफ से राशि निकाल सकते हैं।
2. रिटायरमेंट (Retirement): जब आप 58 साल की उम्र को पार कर लेते हैं, तब आप अपने पीएफ खाते से पूरी राशि निकाल सकते हैं।
3. नौकरी छोड़ने के बाद (After Leaving Job): यदि आप अपनी नौकरी छोड़ते हैं, तो आप अपना पीएफ खाते से पैसा निकाल सकते हैं या उसे नए काम में ट्रांसफर कर सकते हैं।
4. शादी और शिक्षा के लिए (Marriage & Education): कुछ मामलों में, शादी या शिक्षा के खर्चों के लिए भी आप पीएफ की राशि निकाल सकते हैं।
पीएफ से पैसे निकालते समय ध्यान रखने योग्य बातें
1. UAN नंबर सक्रिय होना चाहिए: आपका UAN नंबर यदि सक्रिय नहीं है तो पहले उसे एक्टिवेट करें।
2. बैंक खाता जुड़ा होना चाहिए: आपके पीएफ खाते से जुड़ा बैंक खाता होना चाहिए, ताकि राशि सीधे आपके खाते में ट्रांसफर हो सके।
3. आवेदन का सही फॉर्म भरें: सही फॉर्म का चयन करें, ताकि प्रक्रिया सही तरीके से पूरी हो सके।
4. प्रोसेसिंग समय: प्रक्रिया पूरी होने में कुछ घंटों का समय लग सकता है, लेकिन यह कुछ मामलों में एक-दो दिनों तक बढ़ भी सकता है।
EPFO से पैसे निकालने की प्रक्रिया अब काफी सरल और ऑनलाइन हो चुकी है। कर्मचारी अब अपनी इमरजेंसी या जरूरत के हिसाब से पीएफ खाते से पैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि उनका UAN नंबर सक्रिय हो और उनका बैंक खाता सही तरीके से जुड़ा हो। इस प्रक्रिया के माध्यम से कर्मचारी अपनी वित्तीय समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। सरकार ने इस व्यवस्था को आसान बना दिया है, ताकि कर्मचारी किसी भी संकट के समय तुरंत अपनी पीएफ राशि का उपयोग कर सकें।