अब कनाडा में नहीं मिलेगा वर्क परमिट! जस्टिन ट्रूडो ने भारतीय छात्रों को दिया बड़ा झटका

Edited By Anu Malhotra,Updated: 25 Jun, 2024 10:58 AM

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कनाडा ने भारतीय छात्रों के वर्क परमिट को लेकर एक बड़ा झटका दिय़ा।  कनाडाई सरकार ने सीमा पर विदेशी नागरिकों के लिए पोस्ट-ग्रेजुएशन वर्क परमिट (पीजीडब्ल्यूपी) को प्रभावित करने वाले बदलावों की घोषणा की है। इस कदम का उद्देश्य सीमा दक्षता को बढ़ाना और...

नेशनल डेस्क : कनाडा ने भारतीय छात्रों के वर्क परमिट को लेकर एक बड़ा झटका दिय़ा।  कनाडाई सरकार ने सीमा पर विदेशी नागरिकों के लिए पोस्ट-ग्रेजुएशन वर्क परमिट (PGWP) को प्रभावित करने वाले बदलावों की घोषणा की है। इस कदम का उद्देश्य सीमा दक्षता को बढ़ाना और संसाधनों पर तनाव को कम करना है।  ट्रूडो सरकार ने वीजा नियमों में जो बदलाव किए हैं वो  21 जून से लागू भी हो गए। नए नियमों को मुताबिक, 21 जून 2024 के बाद से विदेशी नागरिक पोस्ट-ग्रेजुएशन वर्क परमिट के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे।  अब यह प्रक्रिया बंद कर दी गई है यानि  कनाडा में एंट्री के लिए पोस्ट-ग्रेजुएशन वर्क परमिट (PGWP) अब कारगर नहीं होगा।  

इन छात्रों पर नियम लागू नहीं...
कनाडा सरकार के अनुसार, विदेशी नागरिक अब बॉर्डर पर पोस्ट-ग्रेजुएशन वर्क परमिट के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। यह निर्णय तत्काल प्रभाव होंगे। रिपोर्ट के अनुसार,अगर कोई विदेशी नागरिक स्टडी परमिट को बढ़ाने के लिए आवेदन किया है और वह सच में पढ़ाई कर रहा है तो यह नियम उस पर लागू नहीं होगा। हालांकि, इसके लिए उन्हें पात्र होने के लिए अपने नए स्टडी परमिट मिलने तक इंतजार करना होगा। जिन आवेदकों (applicants) का परमिट invalid हो जाता है या वर्क परमिट के लिए आवेदन करने से पहले ही समाप्त हो जाता है तो वह कनाडा से आवेदन करने के योग्य नहीं होंगे।

बता दें कि भारतीय छात्र कनाडा में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का सबसे बड़ा समूह हैं, जो 800,000 अंतर्राष्ट्रीय छात्रों में से 40 प्रतिशत हैं। वे स्थायी निवास और नागरिकता के सुलभ मार्गों के लिए कनाडा की ओर आकर्षित होते हैं।  

पोस्ट-ग्रेजुएशन वर्क परमिट के बारे में पढ़ें...
PGWP का मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट है। कनाडा से पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने वाले छात्र इसे अप्लाई करते हैं, ताकि पढ़ाई पूरी करने के बाद वे संबंधित क्षेत्र में ट्रेनिंग ले सकें इस करने से छात्रों को एक्सपीरियंस का लाभ मिलता है जो उन्हें आगे करियर में काफी फायदेमंद होता है।

दरअसल, कनाडा में पोस्ट-ग्रेजुएशन वर्क परमिट किसी भी नागरिक को पढ़ाई पूरी करने के बाद कनाडा में रहने और काम करने की अनुमति के लिए दिया जाता है। इसके जरिए कनाडा में रहने और कनाडा के पोस्ट-सेकेंडरी संस्थान से ग्रेजुएट होने के बाद 3 साल तक काम करने की अनुमति मिलती है। हालांकि, इसके लिए आवेदन करने का पात्र तभी होंगे, जब कम से कम 8 महीने यहां पढ़ाई की हो। कनाडा के किसी विश्वविद्यालय से graduate और  post graduate  की पढ़ाई पूरा होना जरूरी है। पोस्ट-ग्रेजुएशन वर्क परमिट के लिए रिजल्ट के 180 दिनों के भीतर वर्क परमिट के लिए आवेदन कर सकेंगे।

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