Edited By Rahul Rana,Updated: 24 Mar, 2025 01:31 PM

क्या आप भी अपनी प्रॉपर्टी बेचने की योजना बना रहे हैं? तो 1 अप्रैल 2025 तक का इंतजार करें। इसका मुख्य लाभ यह है कि आपको कैपिटल गेन टैक्स में छूट मिलेगी। 1 अप्रैल के बाद प्रॉपर्टी बेचने पर, कैपिटल गेन पर अगले वित्तीय साल में टैक्स लगेगा जिससे आपको...
नेशनल डेस्क: क्या आप भी अपनी प्रॉपर्टी बेचने की योजना बना रहे हैं? तो 1 अप्रैल 2025 तक का इंतजार करें। इसका मुख्य लाभ यह है कि आपको कैपिटल गेन टैक्स में छूट मिलेगी। 1 अप्रैल के बाद प्रॉपर्टी बेचने पर, कैपिटल गेन पर अगले वित्तीय साल में टैक्स लगेगा जिससे आपको अपने टैक्स सेविंग निवेश की योजना बनाने के लिए पूरा एक साल मिल जाएगा। चलिए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं।
टैक्स लायबिलिटी वित्त वर्ष 2025-26
आपको इसे एक उदाहरण के तौर पर समझाएं तो, अगर आप 30 मार्च 2025 को अपनी प्रॉपर्टीबेचते हैं तो कैपिटल गेन पर वित्त वर्ष 2024-25 में टैक्स लगेगा। अगर आप इसे 1 अप्रैल 2025 को बेचते हैं तो टैक्स लायबिलिटी वित्त वर्ष 2025-26 में ट्रांसफर हो जाएगा। इसके अलावा 1 अप्रैल के बाद सेल करने पर आप 31 मार्च 2025 तक पूरा टैक्स अमाउंट का भुगतान करने के बजाय, 15 जून 2025 से चार किस्तों में अग्रिम टैक्स जमा भी कर सकते हैं।
कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम
इस पर विशेषज्ञों का कहना है कि कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम खाते में सेल्स इनकम जमा करने की समय सीमा 31 जुलाई 2025 के बजाय 31 जुलाई 2026 तक बढ़ा दी जाएगी। जिससे आपको सेल्स इनकम को कैसे संभालना है, इस पर समझने के लिए आपको एक अतिरिक्त साल भी मिल जाएगा। इसलिए, अपने टैक्स की योजना बनाने में जल्दबाजी करने के बजाय आपके पास उचित टैक्स प्लानिंग करने के लिए एक साल का समय है. इसके अलावा, जब आप कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं और प्रॉपर्टी की बिक्री के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण टैक्स लायबिलिटी उत्पन्न होती हैं तो आपको एडवांस टैक्स का भुगतान करना होगा।
कैश फ्लो मैनेजमेंट में मदद मिलेगी
एक्सपर्ट का कहना है कि अगर आप 1 अप्रैल के बाद अपनी प्रॉपर्टी बेचते हैं तो आप 31 मार्च 2025 तक पूरी टैक्स राशि का भुगतान करने के बजाय 15 जून 2025 से चार किस्तों में एडवांस टैक्स जमा कर सकते हैं। इससे आपको कैश फ्लो मैनेजमेंट में मदद मिलेगी।