Edited By rajesh kumar,Updated: 21 Sep, 2024 04:58 PM
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आधिकारिक तौर पर प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना, 2024 (DTVSV) की घोषणा की है, जो 1 अक्टूबर, 2024 से प्रभावी होगी। वित्त मंत्रालय ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में कहा, इस योजना का उद्देश्य बकाया आयकर विवादों को हल...
नेशनल डेस्क: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आधिकारिक तौर पर प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना, 2024 (DTVSV) की घोषणा की है, जो 1 अक्टूबर, 2024 से प्रभावी होगी। वित्त मंत्रालय ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में कहा, इस योजना का उद्देश्य बकाया आयकर विवादों को हल करना है और इसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024-25 में पेश किया था।
डीटीवीएसवी योजना की मुख्य विशेषताओं में "पुराने अपीलकर्ताओं" की तुलना में "नए अपीलकर्ताओं" के लिए कम निपटान राशि शामिल है। इसके अलावा 31 दिसंबर 2024 तक अपनी घोषणाएं जमा करने वाले करदाताओं को भी कम निपटान राशि का लाभ मिलेगा, प्रेस अधिसूचना में कहा गया है।
मंत्रालय के अनुसार, इस योजना को लागू करने के लिए चार विशिष्ट फॉर्म पेश किए गए हैं:
- फॉर्म-1: घोषणाकर्ता द्वारा घोषणा और वचन
- फॉर्म-2: नामित प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र
- फॉर्म-3: घोषणाकर्ता द्वारा भुगतान की सूचना
- फॉर्म-4: कर बकाया के पूर्ण और अंतिम निपटान के लिए आदेश
फॉर्म-1 को प्रत्येक विवाद के लिए अलग से दाखिल किया जाना चाहिए, जब तक कि अपीलकर्ता और आयकर प्राधिकारी दोनों ने एक ही आदेश के खिलाफ अपील दायर न की हो, ऐसे मामलों में एक ही फॉर्म-1 जमा करने की अनुमति है। भुगतान अधिसूचना फॉर्म-3 का उपयोग करके प्रस्तुत की जानी चाहिए, साथ ही किसी भी संबंधित अपील को वापस लेने का प्रमाण भी देना चाहिए।फॉर्म 1 और 3 को इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल करना होगा और आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध होगा।