केजरीवाल को CBI कर सकती है गिरफ्तार, तिहाड़ जेल में पूछताछ के बाद प्रक्रिया शुरू

Edited By Yaspal,Updated: 25 Jun, 2024 11:41 PM

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दिल्ली शराब घोटाले से संबंधित मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई गिरफ्तार कर सकती है. शराब घोटाला केस में केंद्रीय जांच एजेंसी ने तिहाड़ जेल में उनसे पूछताछ की है

नेशनल डेस्कः दिल्ली शराब घोटाले से संबंधित मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई गिरफ्तार कर सकती है. शराब घोटाला केस में केंद्रीय जांच एजेंसी ने तिहाड़ जेल में उनसे पूछताछ की है। एजेंसी ने उनसे सोमवार को भी पूछताछ की थी और जानकारी के मुताबिक, आज भी एजेंसी की टीम ने तिहाड़ का दौरा किया था। पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू की गई। बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को निचली अदालत के जमानत के आदेश पर रोक लगा दी। आप नेता संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जमानत रोकने के लिए सरकार ने साजिश रची है। आपको बता दें कि ईडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होने वाली है। 

इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के निचली अदालत के आदेश पर मंगलवार को रोक लगा दी थी। जस्टिस सुधीर कुमार जैन की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि निचली अदालत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उसके समक्ष पेश की गई सामग्री का उचित आकलन करने में विफल रही और उसने आम आदमी पार्टी नेता की जमानत याचिका पर फैसला करते समय विवेक का इस्तेमाल नहीं किया।

पीठ ने कहा कि जमानत आदेश को लेकर ईडी की आपत्तियों पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। इसने कहा कि निचली अदालत के न्यायाधीश ने विवादित आदेश पारित करते समय रिकॉर्ड पर प्रस्तुत सामग्री/दस्तावेजों और ईडी द्वारा उठाए गए तर्कों का उचित आकलन नहीं किया। पीठ ने कहा कि धारा 439(2) के तहत याचिका में दी गई दलीलों/आधारों पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। हाईकोर्ट ने कहा, ‘‘तदनुसार, वर्तमान आवेदन स्वीकार किया जाता है और विवादित आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाई जाती है।''

निचली अदालत ने दी थी जमानत
निचली अदालत की जज, न्याय बिंदु ने 20 जून को केजरीवाल को जमानत दे दी थी और एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया था। ईडी ने अगले दिन हाईकोर्ट का रुख किया और दलील दी कि निचली अदालत का आदेश ‘‘त्रुटिपूर्ण, एकतरफा और गलत'' था तथा उसे मामले पर बहस करने का पर्याप्त अवसर दिए बिना पारित कर दिया गया। जमानत आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाने की ईडी की अर्जी पर 34 पृष्ठों के आदेश में जस्टिस जैन ने कहा कि प्रत्येक अदालत का यह दायित्व है कि वह पक्षों को अपना-अपना मामला प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त अवसर दे और इस मामले में भी ईडी को केजरीवाल की जमानत याचिका पर दलीलें पेश करने का पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए था।

जस्टिस जैन ने कहा कि निचली अदालत ने ईडी द्वारा लिखित दलीलों सहित दी गई अन्य दलीलों पर चर्चा और विचार नहीं किया और न ही जमानत देते समय धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 45 के तहत ‘‘दोहरी शर्त'' की आवश्यकता के संबंध में भी चर्चा की। पीएमएलए की धारा 45 के तहत किसी आरोपी को ‘दोहरी शर्त' के मद्देनजर जमानत दी जा सकती है, यानी अदालत को प्रथम दृष्टया यह विश्वास हो कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है तथा अभियोजक को जमानत आवेदन का विरोध करने का अवसर दिया गया है।

अदालत ने कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) के प्रमुख के रूप में केजरीवाल की जिम्मेदारी के मुद्दे को भी जमानत आदेश में कोई जगह नहीं मिली। अदालत ने कहा कि इस स्तर पर, यह नहीं कहा जा सकता कि केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड कानून के अनुसार नहीं थी और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किए बिना उनकी निजी स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया था। इसने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई अंतरिम जमानत लोकसभा चुनावों की पृष्ठभूमि में दी गई थी और इसलिए उनकी यह दलील कि उन्होंने इसका दुरुपयोग नहीं किया, ज्यादा मददगार नहीं है। अवकाशकालीन जज के रूप में विशेष जज न्याय बिंदु ने 20 जून को धनशोधन मामले में केजरीवाल को जमानत दे दी थी और कहा था कि ईडी धनशोधन मामले में अपराध की आय से उन्हें जोड़ने वाले प्रत्यक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा है।

21 जून को, हाईकोर्ट ने स्थगन के मुद्दे पर फैसला सुनाये जाने तक जमानत आदेश के क्रियान्वयन को स्थगित कर दिया था। केजरीवाल ने अपनी जमानत पर अंतरिम रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सोमवार को शीर्ष अदालत ने उनकी याचिका पर सुनवाई के लिए 26 जून की तारीख तय की और कहा कि वह इस मुद्दे पर हाईकोर्ट के आदेश की घोषणा की प्रतीक्षा करना चाहेगी। दिल्ली आबकारी नीति तैयार करने और इसके क्रियान्वयन से जुड़ी कथित अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार की उपराज्यपाल ने सीबीआई से जांच कराने का आदेश दिया था, जिसके बाद 2022 में आबकारी नीति को रद्द कर दिया गया था। सीबीआई और ईडी के अनुसार, आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।

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