mahakumb

अनुब्रत मंडल को जमानत नहीं दी तो..., सीबीआई जज को मिला धमकी भरा पत्र

Edited By rajesh kumar,Updated: 23 Aug, 2022 08:41 PM

cbi judge received threat letter

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के वरिष्ठ नेता अनुब्रत मंडल के मामले की सुनवाई कर रहे सीबीआई (केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो) अदालत के विशेष न्यायाधीश को एक पत्र मिला है, जिसमें मंडल को जल्द जमानत न दिए जाने की सूरत में उन्हें और उनके परिवार को ड्रग मामले में...

नेशनल डेस्क: तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के वरिष्ठ नेता अनुब्रत मंडल के मामले की सुनवाई कर रहे सीबीआई (केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो) अदालत के विशेष न्यायाधीश को एक पत्र मिला है, जिसमें मंडल को जल्द जमानत न दिए जाने की सूरत में उन्हें और उनके परिवार को ड्रग मामले में फंसाने की धमकी दी गई है। एक सूत्र ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

आसनसोल स्थित सीबीआई अदालत के न्यायाधीश राजेश चक्रवर्ती ने पश्चिम बर्धमान जिले के जिला न्यायाधीश को पत्र लिखकर उनके समक्ष मौजूद ‘खतरे' पर गौर फरमाने और इसे कलकत्ता उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार-न्यायिक सेवा (अपीलीय पक्ष) के संज्ञान में लाने का अनुरोध किया है। न्यायमूर्ति चक्रवर्ती ने पत्र में कहा है, “बड़ी चिंता के साथ मैं आपको बप्पा चटर्जी नाम के एक व्यक्ति द्वारा इस अदालत के प्रभारी के नाम लिखा एक पत्र भेज रहा हूं, जिसमें धमकी दी गई है कि अगर अनुब्रत मंडल को रिहा नहीं किया गया तो मेरे परिवार के सदस्यों को मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में फंसा दिया जाएगा।”

सीबीआई ने टीएमसी की बीरभूम जिला इकाई के अध्यक्ष मंडल को 11 अगस्त को मवेशियों की तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया था। मंडल ने 20 अगस्त को खराब सेहत का हवाला देते गुए जमानत की गुहार लगाई थी, लेकिन सीबीआई के वकील ने उन्हें ‘बेहद शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति' करार देते हुए इस याचिका का विरोध किया था। सीबीआई ने कहा था कि अगर जमानत दी जाती है तो वह ‘गवाहों को प्रभावित करने के अलावा सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास कर सकते हैं।' मंडल की सीबीआई हिरासत 24 अगस्त तक बढ़ाने वाले न्यायमूर्ति चक्रवर्ती को 20 अगस्त को धमकी भरा पत्र मिला था।

Related Story

Trending Topics

Afghanistan

134/10

20.0

India

181/8

20.0

India win by 47 runs

RR 6.70
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!