पेंशनर्स को सरकार की सौगात, 80 साल से अधिक उम्र वालों को मिलेगी अतिरिक्त पेंशन

Edited By Parminder Kaur,Updated: 27 Oct, 2024 12:10 PM

central goverment pensioners to get additional compassionate pension

सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन (Pension) में एक नई सुविधा जोड़ी गई है। केंद्र सरकार ने 80 साल से अधिक उम्र के पेंशनर्स को अनुकंपा भत्ता देने का निर्णय लिया है। यह जानकारी लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए...

नेशनल डेस्क. सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन (Pension) में एक नई सुविधा जोड़ी गई है। केंद्र सरकार ने 80 साल से अधिक उम्र के पेंशनर्स को अनुकंपा भत्ता देने का निर्णय लिया है। यह जानकारी लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सर्कुलर में दी गई है।

अतिरिक्त पेंशन का लाभ

मंत्रालय के सर्कुलर के अनुसार, 80 साल से अधिक उम्र के पेंशनर्स को अब अतिरिक्त पेंशन का लाभ मिलेगा। इसके लिए सरकार ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिससे पेंशन का वितरण आसान और तेजी से किया जा सकेगा।

सीसीएस (पेंशन) नियम 2021 के नियम 44 के तहत पेंशनर्स को मूल पेंशन के साथ अतिरिक्त पेंशन या अनुकंपा भत्ता मिलेगा। जैसे- 

80 से 85 वर्ष: मूल पेंशन का 20%
85 से 90 वर्ष: मूल पेंशन का 30%
90 से 95 वर्ष: मूल पेंशन का 40%
95 से 100 वर्ष: मूल पेंशन का 50%
100 वर्ष से अधिक: मूल पेंशन का 100%
उदाहरण के लिए यदि किसी पेंशनर की आयु 81 वर्ष है और उसे 5,000 रुपये की पेंशन मिल रही है, तो उसे अतिरिक्त पेंशन के रूप में 1,000 रुपये मिलेंगे। इसी तरह 85 से 90 वर्ष के पेंशनर को 1,500 रुपये अनुकंपा भत्ता मिलेगा।

कब से मिलेगी अतिरिक्त पेंशन

मंत्रालय के अनुसार, जब पेंशनर की आयु सीमा 80 वर्ष तक पहुंचेगी, तो उस महीने के पहले दिन से अतिरिक्त पेंशन या अनुकंपा भत्ता लागू हो जाएगा। यह निर्णय पेंशनर्स के जीवन-यापन को आसान बनाने के लिए लिया गया है, ताकि उन्हें कोई आर्थिक समस्या न हो। सभी पेंशनर्स को समय पर अतिरिक्त पेंशन का लाभ मिले। इसके लिए मंत्रालय ने संबंधित विभागों और बैंकों को सूचना भेजने का निर्देश दिया है।

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