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Gratuity Limit Hike: केंद्रीय कर्मचारियों की ग्रेच्युटी बढ़ी, अब रिटायरमेंट पर मिलेगा 25 लाख रुपये...

Edited By Anu Malhotra,Updated: 15 Jan, 2025 02:50 PM

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केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है कि महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में बढ़ोतरी के बाद अब उन्हें रिटायरमेंट पर मिलने वाली ग्रेच्युटी की सीमा 25 लाख रुपये हो गई है। 1 जनवरी 2024 से लागू इस बदलाव के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को रिटायरमेंट या...

नेशनल डेस्क: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है कि महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में बढ़ोतरी के बाद अब उन्हें रिटायरमेंट पर मिलने वाली ग्रेच्युटी की सीमा 25 लाख रुपये हो गई है। 1 जनवरी 2024 से लागू इस बदलाव के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को रिटायरमेंट या मृत्यु के बाद मिलने वाली ग्रेच्युटी की राशि पहले के 20 लाख रुपये से बढ़कर 25 लाख रुपये हो गई है। यह राशि पूरी तरह से टैक्स-फ्री है, यानी इन कर्मचारियों को इस राशि पर कोई कर नहीं देना होता।

वहीं, निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए टैक्स-फ्री ग्रेच्युटी की सीमा अब भी केवल 20 लाख रुपये है। इस नई व्यवस्था का ऐलान मंत्रालय ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशनस के तहत डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर द्वारा एक ऑफिस मेमोरेंडम के जरिए किया गया। इसमें बताया गया कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर इस बदलाव को लागू किया गया है, जिसके चलते रिटायरमेंट और मृत्यु होने पर ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा में 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

ग्रेच्युटी को एक प्रकार की सम्मान राशि माना जाता है, जो किसी कर्मचारी को उसकी सेवाओं के बदले रिटायरमेंट या कंपनी छोड़ने पर दी जाती है। यह राशि कर्मचारी के मासिक वेतन का एक हिस्सा होती है, लेकिन इसे नियमित रूप से नहीं दिया जाता। कर्मचारियों को इसे कंपनी छोड़ने या अन्य परिस्थितियों में एकमुश्त प्राप्त होता है।

ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन कर्मचारी के वेतन के आधार पर किया जाता है। इसके लिए कर्मचारी को कम से कम 5 साल तक लगातार सेवा देनी होती है। हालांकि, अगर कर्मचारी की मृत्यु या विकलांगता होती है तो यह नियम लागू नहीं होता। इसके अलावा, हाल ही में ट्रेड यूनियनों ने वित्त मंत्री से ग्रेच्युटी कैलकुलेशन के नियमों में बदलाव की मांग की है, ताकि कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर अधिक ग्रेच्युटी मिल सके। उन्होंने वित्त मंत्री से यह भी अनुरोध किया है कि ग्रेच्युटी कैलकुलेशन के लिए एक महीने के वेतन को आधार बनाया जाए, न कि 15 दिनों के वेतन को।

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