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'वक्फ कानून में बदलाव मुस्लिमों के खिलाफ नहीं...', किरेन रीजीजू बोले- ये पिछली गलतियों को सुधारने के लिए है

Edited By Harman Kaur,Updated: 15 Apr, 2025 02:49 PM

changes in waqf law are not against muslims kiren rijiju

केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रीजीजू ने मंगलवार को यह स्पष्ट किया कि वक्फ अधिनियम में किया गया संशोधन मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाकर नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि इस संशोधन का मकसद पुरानी गलतियों को सुधारना है, ताकि भारत में किसी भी...

नेशनल डेस्क: केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रीजीजू ने मंगलवार को यह स्पष्ट किया कि वक्फ अधिनियम में किया गया संशोधन मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाकर नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि इस संशोधन का मकसद पुरानी गलतियों को सुधारना है, ताकि भारत में किसी भी व्यक्ति की जमीन को जबरदस्ती या एकतरफा तरीके से वक्फ संपत्ति घोषित न किया जा सके।

दिल्ली में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में रीजीजू ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि किसी की भी ज़मीन को उसके अधिकार के बिना वक्फ संपत्ति घोषित करने की प्रक्रिया अब संभव न हो। उनके अनुसार, पुराने कानून के तहत वक्फ बोर्ड को बहुत अधिक अधिकार मिल गए थे, जिससे कुछ मामलों में जमीन के मालिकों के अधिकार प्रभावित हो रहे थे।

'हमारा लक्ष्य किसी धर्म या समुदाय को नुकसान पहुंचाना नहीं है'
रीजीजू ने यह भी कहा, “हमारा लक्ष्य किसी धर्म या समुदाय को नुकसान पहुंचाना नहीं है। हम सिर्फ कानून की खामियों को दूर करना चाहते हैं।” उन्होंने यह भी जोड़ा कि इस संशोधन के बाद अब कोई भी जमीन अपने आप वक्फ घोषित नहीं की जा सकेगी।

इस मुद्दे पर पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में मुस्लिम संगठनों द्वारा विरोध-प्रदर्शन हो रहे हैं, जिनमें से कुछ हिंसक भी हो गए हैं। इन प्रदर्शनों के बीच रीजीजू, केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने संयुक्त रूप से सरकार की स्थिति साफ की।

उल्लेखनीय है कि संसद से पारित यह संशोधित वक्फ विधेयक 5 अप्रैल को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बन गया है। जहां सत्तारूढ़ एनडीए सरकार इस कानून को अल्पसंख्यकों के हित में बता रही है, वहीं विपक्ष इसे मुस्लिम विरोधी बताकर आलोचना कर रहा है।

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