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कपिल सिब्बल की वक्फ कानून याचिका पर CJI का जवाब - आपको जरूरत नहीं थी

Edited By Radhika,Updated: 07 Apr, 2025 12:26 PM

cji s response to kapil sibal s waqf law petition

वक्फ संशोधन बिल 2025 लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से पारित हो गया है। इसके बाद इस बिल को राष्ट्रपति दौपदी मुर्मु की मंजूरी भी मिल गई। मंजूरी मिलने के बाद भी इस बिल के संबंध में विरोध थम नहीं रहा।

नेशनल डेस्क : वक्फ संशोधन बिल 2025 लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से पारित हो गया है। इसके बाद इस बिल को राष्ट्रपति दौपदी मुर्मु की मंजूरी भी मिल गई। मंजूरी मिलने के बाद भी इस बिल के संबंध में विरोध थम नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ 6 याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं।

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सोमवार को राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून में किए गए संशोधनों के खिलाफ जल्द सुनवाई की अपील की। इस मामले में कपिल सिब्बल याचिकाकर्ता जमीयत उलेमा-ए-हिंद की ओर से कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कहा, "हम वक्फ कानून में किए गए संशोधनों का विरोध करते हैं और इस पर जल्द सुनवाई की मांग करते हैं।" मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने कपिल सिब्बल की अपील पर सुनवाई का आश्वासन दिया।

वक्फ कानून के खिलाफ दायर पहली याचिका कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने 4 अप्रैल को दायर की थी। इसके बाद एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने भी इस कानून की वैधता को चुनौती देते हुए याचिका दायर की। इसके अलावा, एक गैर सरकारी संगठन 'एसोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स' और केरल के सुन्नी मुस्लिम विद्वानों के संगठन 'समस्त केरल जमीयत-उल उलेमा' ने भी याचिकाएं दाखिल की हैं। सभी याचिकाकर्ताओं के पक्ष में सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी और निजाम पाशा भी कोर्ट में पेश हुए थे।

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