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कॉमेडियन कुणाल कामरा की अंतरिम अग्रिम जमानत की अवधि बढ़ाई गई, 17 अप्रैल तक बढ़ी राहत

Edited By Rahul Rana,Updated: 07 Apr, 2025 04:48 PM

comedian kunal kamra s interim anticipatory bail

मद्रास उच्च न्यायालय ने सोमवार को महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर अपनी टिप्पणियों के कारण विवादों में घिरे स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा की अंतरिम अग्रिम जमानत की अवधि 17 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी है। कामरा ने गिरफ्तारी की आशंका के बीच...

नेशनल डेस्क: मद्रास उच्च न्यायालय ने सोमवार को महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर अपनी टिप्पणियों के कारण विवादों में घिरे स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा की अंतरिम अग्रिम जमानत की अवधि 17 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी है। कामरा ने गिरफ्तारी की आशंका के बीच अग्रिम जमानत के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, और अदालत ने उन्हें राहत दी है। न्यायमूर्ति सुंदर मोहन की अदालत ने इस मामले में सुनवाई की और कामरा को निर्देश दिया कि वह संबंधित अदालतों से संपर्क करें और इस संबंध में कदम उठाएं। कुणाल कामरा की अंतरिम अग्रिम जमानत की अवधि को बढ़ाए जाने से उन्हें कुछ राहत मिली है, लेकिन यह मामला अभी भी पुलिस जांच और न्यायिक प्रक्रिया में है। 17 अप्रैल को होने वाली अगली सुनवाई में अदालत इस मामले की स्थिति पर विचार करेगी।

गिरफ्तारी की आशंका और नई प्राथमिकी

कामरा के खिलाफ महाराष्ट्र में तीन नई प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। उनके वकील वी. सुरेश ने उच्च न्यायालय में यह जानकारी दी कि इस बीच अधिकारियों ने कामरा के मुंबई स्थित पैतृक घर पर भी छापेमारी की थी और उनके बुजुर्ग माता-पिता को परेशान किया था। इसके अलावा, उनके शो में शामिल होने वाले लोगों को भी पुलिस ने तलब किया था। इस दौरान, कामरा के खिलाफ शत्रुता का माहौल बना हुआ है और उन्हें गिरफ्तारी का डर बना हुआ है।

कार्यक्रम में की गई टिप्पणियां और शिवसेना का विरोध

कामरा ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ एक कार्यक्रम में टिप्पणी की थी, जिसमें उन्होंने शिंदे को ‘‘गद्दार'' कहा था, हालांकि उन्होंने शिंदे का नाम नहीं लिया था। इस टिप्पणी के बाद शिवसेना समर्थकों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने उस क्लब तथा होटल में तोड़फोड़ की, जहां यह शो हुआ था। शिवसेना विधायक मुरजी पटेल की शिकायत पर कामरा के खिलाफ खार पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था।

अग्रिम जमानत के लिए उच्च न्यायालय में याचिका

कामरा ने अपनी गिरफ्तारी को रोकने के लिए उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी। उन्होंने अदालत में यह भी दलील दी कि वह 2021 में मुंबई से तमिलनाडु चले आए थे और अब वह इस राज्य के सामान्य निवासी हैं, इस कारण उन्हें मुंबई पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने का डर है। उच्च न्यायालय ने कामरा को राहत दी और उनकी अंतरिम अग्रिम जमानत की अवधि बढ़ा दी।

आगे की सुनवाई और आदेश

मामले की आगे की सुनवाई 17 अप्रैल को होगी। उच्च न्यायालय ने इस मामले की अगली तारीख तय कर दी है और कामरा को उस दिन अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है। इस बीच, कामरा को गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत की राहत जारी रहेगी।

न्यायिक प्रक्रिया और पुलिस कार्रवाई

कामरा के खिलाफ मामले की जांच जारी है, और पुलिस ने उनके खिलाफ कई आरोप लगाए हैं। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने उन्हें गिरफ्तारी से राहत दी है, लेकिन मामले में आगे की कार्रवाई और पुलिस जांच जारी रहेगी। अदालत ने इस मामले में कामरा के खिलाफ समन जारी किया था, लेकिन वह पुलिस के सामने पेश नहीं हुए थे।

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