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वक्फ बिल का कांग्रेस द्वारा विरोध, जयराम रमेश बोले- हम विधेयक की संवैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे

Edited By Parminder Kaur,Updated: 04 Apr, 2025 12:28 PM

congress will go to supreme court against waqf bill

वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी पारित कर दिया गया है। हालांकि, कांग्रेस ने इस बिल का विरोध किया है और उनका कहना है कि वह जल्द ही इस विधेयक की संवैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी।

नेशनल डेस्क. वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी पारित कर दिया गया है। हालांकि, कांग्रेस ने इस बिल का विरोध किया है और उनका कहना है कि वह जल्द ही इस विधेयक की संवैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी।

कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने एक्स (पूर्व ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए कहा, "कांग्रेस बहुत जल्द वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 की संवैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। हमें पूरा विश्वास है और हम मोदी सरकार के संविधान में निहित सिद्धांतों, प्रावधानों और प्रथाओं पर किए गए सभी हमलों का विरोध करना जारी रखेंगे।" राज्यसभा में वक्फ विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्षी दलों ने इस विधेयक को 'मुस्लिम विरोधी' करार दिया और कड़ी आपत्तियां उठाई।

DMK ने भी किया सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने का ऐलान

इससे पहले वक्फ विधेयक को लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और DMK अध्यक्ष एम के स्टालिन ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख करने का ऐलान किया था। स्टालिन ने गुरुवार को कहा कि उनकी पार्टी इस विधेयक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेगी। लोकसभा में विधेयक पारित होने के विरोध में स्टालिन विधानसभा में काली पट्टी बांधकर पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि भारत में कई दलों का विरोध करने के बावजूद कुछ सहयोगियों के इशारे पर रात दो बजे संशोधन को अपनाना संविधान की संरचना पर हमला है।

खरगे का बयान: देश की शांति और सौहार्द को न बिगाड़े सरकार

नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी इस विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि सरकार इस विधेयक के जरिए मुस्लिमों को दबाने की कोशिश कर रही है। यह विवाद और टकराव के बीज बोने का काम कर रही है। उन्होंने सरकार से अपील करते हुए चेतावनी दी कि वह देश की शांति और सौहार्द को न बिगाड़े।

विधेयक पर मतदान

वक्फ विधेयक पर दोनों सदनों में लंबी चर्चा के बाद राज्यसभा में देर रात 2 बजे इसे पारित किया गया। राज्यसभा में 128 सदस्यों ने इसके पक्ष में वोट किया, जबकि 95 ने इसके विरोध में मतदान किया। वहीं लोकसभा में गुरुवार को विधेयक पारित हुआ, जिसमें 288 सदस्यों ने इसका समर्थन किया और 232 ने इसके खिलाफ वोट दिया।

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