Edited By Yaspal,Updated: 28 Jul, 2024 07:59 PM
फैशन और ब्यूटी प्रॉडक्ट ई-कॉमर्स कंपनी नायका पर सेवा में कमी और अनुचित व्यवहार के लिए कंज्यूमर कोर्ट ने जुर्माना ठोका है।
चंडीगढ़ः फैशन और ब्यूटी प्रॉडक्ट ई-कॉमर्स कंपनी नायका पर सेवा में कमी और अनुचित व्यवहार के लिए उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने जुर्माना ठोका है। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-I चंडीगढ़ ने एक ऐतिहासिक निर्णय में नायका ई-रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए फैसला सुनाया है।
चंडीगढ़ की रहने वाली 28 वर्षीय दीक्षा नेगी ने 26 जुलाई 2023 को नायका से स्किनकेयर प्रॉडक्ट की 12 यूनिट का ऑर्डर दिया था, जिसकी कीमत 2823.24 रुपये थी। कई बार फॉलो-अप करने के बावजूद ऑर्डर की स्थिति अपरिवर्तित रही और उत्पाद डिलीवर नहीं किए गए। जवाब न मिलने से निराश होकर नेगी ने 21 अगस्त 2023 को नायका को कानूनी नोटिस भेजा। जिसमें रिफंड और मुआवजे की मांग की गई। इस कानूनी हस्तक्षेप के बाद ही नायका ने 23 अगस्त 2023 को राशि वापस की।
अध्यक्ष पवनजीत सिंह और सदस्य सुरजीत कौर की पीठ ने 1 जुलाई, 2024 को फैसला सुनाया। कोर्ट ने माना कि नायका ने वास्तव में सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार किया है। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह रिकॉर्ड पर साबित हो चुका है कि ओपी ने गलत तरीके से और अवैध रूप से काफी समय तक और बिना किसी कारण के अपने पास रखी हुई राशि को रोके रखा था और शिकायतकर्ता को तभी वापस किया जब वह एक वकील को नियुक्त करने के लिए मजबूर हुई जिसने ओपी को कानूनी नोटिस भेजा।