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राहुल गांधी को 'इंडियन स्टेट' बयान पर कोर्ट का नोटिस, 4 अप्रैल तक मांगा जवाब

Edited By Radhika,Updated: 21 Mar, 2025 01:39 PM

court notice to rahul gandhi on  indian state  statement

कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के अपने एक बयान को लेकर नई कानूनी मुश्किलें सामने आई हैं।

नेशनल डेस्क : कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के अपने एक बयान को लेकर नई कानूनी मुश्किलें सामने आई हैं। राहुल ने 15 जनवरी 2025 को एक बयान में कहा था, "हम भाजपा, आरएसएस और इंडियन स्टेट (भारतीय राज्य) से लड़ रहे हैं।" इस बयान के सामने आने के बाद से विवाद काफी बढ़ गया है और उनके खिलाफ नोटिस जारी किया गया है।

न्यायालय का समन और नोटिस
संभल जिले के न्यायालय ने राहुल गांधी को नोटिस जारी करते हुए 4 अप्रैल को पेश होने या फिर जवाब देने के लिए कहा है। वकील सचिन गोयल ने बताया कि कोर्ट ने पुनरीक्षण याचिका स्वीकार कर ली है और राहुल गांधी को अदालत में पेश होने के लिए कहा है।

अधिवक्ता सचिन गोयल का बयान-
अधिवक्ता सचिन गोयल ने इस मामले में कहा कि शिकायत स्वीकार कर ली गई है और राहुल गांधी को 4 अप्रैल को अदालत में पेश होने का समन जारी किया गया है।

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