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बाबा रामदेव के ‘शरबत जिहाद’ पर हाईकोर्ट सख्त, कहा- यह बयान अनुचित और आत्मा को झकझोरने वाला

Edited By Radhika,Updated: 22 Apr, 2025 12:58 PM

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योग गुरु बाबा रामदेव के ‘शरबत जिहाद’ वाले बयान पर दिल्ली हाईकोर्ट ने नाराज़गी जताई है। कोर्ट ने कहा है कि बाबा का यह बयान गलत है। हाईकोर्ट ने इसे अदालत की चेतना को झकझोरने वाला भी माना।

नेशनल डेस्क : योग गुरु बाबा रामदेव के ‘शरबत जिहाद’ वाले बयान पर दिल्ली हाईकोर्ट ने नाराज़गी जताई है। कोर्ट ने कहा है कि बाबा का यह बयान गलत है। हाईकोर्ट ने इसे अदालत की चेतना को झकझोरने वाला भी माना। यह बयान हमदर्द लैबोरेटरीज के प्रोडक्ट 'रूह अफ़ज़ा' को लेकर था, जिसके खिलाफ हमदर्द ने याचिका दायर की थी।

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हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी-

बाबा रामदेव के ‘शरबत जिहाद’ संबंधी बयान पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने इसे न केवल अनुचित बल्कि समाज में धार्मिक भेदभाव को बढ़ावा देने वाला भी बताया। अदालत ने कहा कि ऐसे बयान को किसी भी स्थिति में सही नहीं ठहराया जा सकता।

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हमदर्द ने कोर्ट में क्या कहा-

हमदर्द की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि बाबा रामदेव का बयान हेट स्पीच के दायरे में आता है और इससे समाज में विभाजन उत्पन्न हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि यह बयान ‘रूह अफ़ज़ा’ की छवि को धूमिल करने के अलावा सामाजिक सौहार्द को भी प्रभावित करता है।

कोर्ट का आदेश-

कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के दौरान रामदेव के वकील को दोपहर 12 बजे पेश होने का आदेश दिया और फिर से इस मामले पर सुनवाई करने की बात कही।

 

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