Edited By rajesh kumar,Updated: 13 Dec, 2024 06:17 PM
दिल्ली की एक अदालत ने उत्तम नगर सीट से आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक नरेश बालियान को कथित संगठित अपराध से जुड़े एक मामले में शुक्रवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया और पुलिस को उनकी रिमांड देने से इनकार कर दिया।
नेशनल डेस्क: दिल्ली की एक अदालत ने उत्तम नगर सीट से आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक नरेश बालियान को कथित संगठित अपराध से जुड़े एक मामले में शुक्रवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया और पुलिस को उनकी रिमांड देने से इनकार कर दिया। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने बालियान की सात दिन की पुलिस हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद उनकी न्यायिक हिरासत का आदेश दिया है।
बालियान को आज अदालत में पेश किया गया था। न्यायाधीश ने दिल्ली पुलिस द्वारा दायर किए गए उस आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत दर्ज मामले में बालियान की 10 दिन की और हिरासत देने का अनुरोध किया था। अदालत में दिल्ली पुलिस का पक्ष रखने वाले विशेष लोक अभियोजक अखंड प्रताप सिंह ने बालियान की हिरासत देने का अनुरोध करते हुए कहा कि इस मामले में बड़ी साजिश का पता लगाने के लिए उनसे पूछताछ करने की जरुरत है।
बालियान को इस मामले में पहले दी गई सात दिन की हिरासत की अवधि समाप्त हो जाने के बाद आज अदालत में पेश किया गया था। विधायक को कथित संगठित अपराध मामले में चार दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था, जबकि इससे पहले, एक अदालत ने उन्हें कथित जबरन वसूली के एक मामले में जमानत दी थी।