बहु को मिली ससुर की 'लव मैरिज' की सजा, पंचायत ने सुनाया ऐसा फैसला सात पीढ़ियों को याद रहेगी सजा

Edited By Parveen Kumar,Updated: 27 Sep, 2024 07:25 PM

daughter in law gets punished for her father in law s  love marriage

महाराष्ट्र के बीड जिले में जात पंचायत ने एक चौंकाने वाला फैसला सुनाया है। आष्टि पुलिस स्टेशन के तहत एक सास-ससुर के प्रेम विवाह की सजा उनकी बहु को दी गई है, क्योंकि इस शादी के लिए समाज से अनुमति नहीं ली गई थी।

नेशनल डेस्क : महाराष्ट्र के बीड जिले में जात पंचायत ने एक चौंकाने वाला फैसला सुनाया है। आष्टि पुलिस स्टेशन के तहत एक सास-ससुर के प्रेम विवाह की सजा उनकी बहु को दी गई है, क्योंकि इस शादी के लिए समाज से अनुमति नहीं ली गई थी। इसके बाद पंचायत ने बहु और उसके परिवार को सात पीढ़ियों तक बहिष्कृत करने का आदेश दिया है।

क्या है पूरा मामला

यह मामला बीड जिले के आष्टि के डोईठाणे गांव का है। 22 सितंबर को पंचायत बुलाकर बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया। घटना के बाद आष्टि पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये सभी सामाजिक बहिष्कार अधिनियम 2016 के तहत आरोपित हैं।

ससुर को पड़ा जुर्माना

इस मामले में ससुर ने समाज की अनुमति के बिना प्रेम विवाह किया था। इसलिए उन पर 2.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। जब उन्होंने यह रकम नहीं भरी, तो बहु मालन और उनके पति को भी पंचायत में बुलाया गया। दोनों ने जुर्माना भरने में असमर्थता दिखाई, जिसके बाद पंचों ने परिवार को सात पीढ़ियों तक बहिष्कृत करने का आदेश दिया।

पंचायत की कार्रवाई

पीड़ित मालन शिवाजी फुलमाली (32 वर्ष) ने बताया कि 21 सितंबर 2024 को उन्हें पंचायत में बुलाया गया। पंचायत में 800 से 900 लोग मौजूद थे, लेकिन पहले दिन कोई निर्णय नहीं लिया गया। अगले दिन 22 सितंबर को दोबारा पंचायत बुलाई गई, जहां बहिष्कार का फैसला सुनाया गया। इस मामले ने जात पंचायतों के विवादास्पद फैसलों पर सवाल उठाए हैं।

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