दिल्ली में DDA की नई हाउसिंग स्कीम, मजदूरों और वंचित वर्ग के लिए 25% छूट

Edited By Rahul Rana,Updated: 31 Dec, 2024 02:52 PM

dda s new housing scheme in delhi

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने राजधानी के विभिन्न वर्गों के लोगों के लिए एक नई हाउसिंग स्कीम की मंजूरी दी है। यह स्कीम खास तौर पर निर्माण मजदूरों, पीएम-विश्वकर्मा और पीएम-एसवीनिधि योजना के लाभार्थियों, ऑटो-रिक्शा चालकों, कैब चालकों, महिलाओं,...

नेशनल डेस्क। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने राजधानी के विभिन्न वर्गों के लोगों के लिए एक नई हाउसिंग स्कीम की मंजूरी दी है। यह स्कीम खास तौर पर निर्माण मजदूरों, पीएम-विश्वकर्मा और पीएम-एसवीनिधि योजना के लाभार्थियों, ऑटो-रिक्शा चालकों, कैब चालकों, महिलाओं, पूर्व सैनिकों और अन्य वंचित वर्गों के लिए है। इस स्कीम के तहत नरेला, सिरसपुर और लोकनायक पुरम में स्थित फ्लैटों पर 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

नरेला में 700 फ्लैटों पर 25% छूट इस योजना के तहत नरेला में लगभग 700 फ्लैटों पर 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। ये फ्लैट भवन और निर्माण श्रमिकों, पीएम-विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों और अन्य वंचित वर्गों के लिए उपलब्ध होंगे। इसके अलावा सिरसपुर और लोकनायकपुरम में भी कुछ फ्लैटों पर 25 प्रतिशत छूट दी जाएगी जिससे समाज के गरीब और जरूरतमंद वर्ग को सस्ती आवास सुविधा मिल सकेगी।

डीडीए स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2025 का ऐलान इसके साथ ही डीडीए ने 2025 के लिए स्पेशल हाउसिंग स्कीम भी शुरू करने की मंजूरी दी है जिसके तहत वसंत कुंज, द्वारका, रोहिणी, अशोक पहाड़ी और जहांगीरपुरी जैसे प्रमुख इलाकों में कुल 110 फ्लैट्स पेश किए जाएंगे। इनमें से सात उच्च आय समूह (HIG), 58 मध्य आय समूह (MIG) और 45 निम्न आय समूह (LIG) के फ्लैट्स होंगे। इन फ्लैट्स की पेशकश ई-ऑक्शन और पहले आओ पहले पाओ के आधार पर की जाएगी।

समाज के विभिन्न वर्गों के लिए विशेष लाभ इस योजना में शामिल होने वाले अन्य वर्गों में ऑटो-रिक्शा चालक, कैब चालक, एससी/एसटी महिलाएं, युद्ध विधवाएं, विकलांग व्यक्ति, पूर्व सैनिक, वीरता पुरस्कार प्राप्तकर्ता और पीएम-एसवीनिधि योजना के लाभार्थी शामिल हैं। इन सभी के लिए दिल्ली के विभिन्न इलाकों में फ्लैट्स पर 25 प्रतिशत छूट उपलब्ध होगी।

भूमि उपयोग में बदलाव और नई योजनाओं की मंजूरी इसके अलावा डीडीए ने दिल्ली के शकूरबस्ती में रेलवे भूमि को परिवहन से आवासीय उपयोग में बदलने को भी मंजूरी दी है। साथ ही दिल्ली में निजी स्वामित्व वाली भूमि पर ईंधन स्टेशन स्थापित करने के लिए नियमन में संशोधन किया गया है।

वहीं यह योजना 31 मार्च 2025 तक सीमित अवधि के लिए उपलब्ध रहेगी और पात्र आवेदक पहले आओ पहले पाओ के आधार पर इन फ्लैटों का लाभ उठा सकेंगे।

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