Edited By Parveen Kumar,Updated: 03 Jan, 2025 07:18 PM
दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है, जिसके बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) और खराब हो गया है। इस बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली और आसपास के जिलों में फिर से ग्रैप-3 (GRAP-3) की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। कमिशन फॉर एयर...
नेशनल डेस्क : दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है, जिसके बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) और खराब हो गया है। इस बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली और आसपास के जिलों में फिर से ग्रैप-3 (GRAP-3) की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने यह कदम उठाया है।
GRAP-3 के तहत क्या-क्या पाबंदियां होंगी?
वाहन पर पाबंदी: दिव्यांगों को हल्के बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल इंजन वाली कारों के इस्तेमाल की छूट रहेगी, लेकिन यह केवल पर्सनल काम के लिए होगा। मालवाहन के लिए बीएस-4 डीजल इंजन वाली एमजीवी पर रोक रहेगी। केवल आवश्यक वस्तुओं की सेवाओं से जुड़ी गाड़ियों को ही दिल्ली में प्रवेश मिलेगा।
स्कूलों में पढ़ाई: दिल्ली एनसीआर के स्कूलों में अब 5वीं तक की पढ़ाई हाइब्रिड मोड (ऑनलाइन और ऑफलाइन) में होगी। हालांकि, परिजनों को यह विकल्प रहेगा कि वे ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस में से किसी एक का चयन करें।
सरकारी दफ्तरों के समय में बदलाव: दिल्ली और एनसीआर से संबंधित राज्य सरकारों को सरकारी दफ्तरों के समय में बदलाव करने की अनुमति होगी। साथ ही, इन दफ्तरों को GRAP-3 के तहत सभी नई पाबंदियों का पालन करना होगा।
निष्कर्ष: दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने के लिए GRAP-3 के तहत कई पाबंदियां लागू की गई हैं। यह कदम स्वास्थ्य और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।