दिल्ली कोर्ट से कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को मिली बेल, लेकिन जेल से नहीं आ पाएगा बाहर... जानें वजह

Edited By rajesh kumar,Updated: 27 Aug, 2024 08:05 PM

delhi court grants bail to kashmiri separatist leader shabbir shah

दिल्ली की एक अदालत ने कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह के खिलाफ दर्ज तीन मामलों में से एक में उन्हें रिहा करने का आदेश दिया है। शाह यहां अपने खिलाफ दर्ज दो अन्य मामलों में जेल में ही रहेंगे।

नेशनल डेस्क: दिल्ली की एक अदालत ने कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह के खिलाफ दर्ज तीन मामलों में से एक में उन्हें रिहा करने का आदेश दिया है। शाह यहां अपने खिलाफ दर्ज दो अन्य मामलों में जेल में ही रहेंगे। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धीरज मोर ने आतंकवाद वित्तपोषण से जुड़े एक धन शोधन मामले में शाह की रिहाई का आदेश दिया और कहा कि वह 26 जुलाई, 2017 से लगातार हिरासत में हैं।

न्यायाधीश ने कहा कि धन शोधन के अपराध के लिए अधिकतम सजा सात साल है जबकि वह इससे अधिक समय से जेल में हैं। उन्होंने 24 अगस्त को एक आदेश में कहा, ‘‘आरोपी पर पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) के तहत मुकदमा चल रहा है और उक्त अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सजा सात साल है।

वह इस मामले में 26 जुलाई, 2017 से लगातार हिरासत में हैं और तब से सात साल से अधिक समय बीत चुका है। इस हिसाब से वह इस मामले में रिहा होने के हकदार हैं।'' दो अन्य मामले एनआईए और ईडी ने दर्ज किए हैं। 

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