Edited By Rahul Rana,Updated: 20 Dec, 2024 09:49 AM
दिल्ली सरकार ने 2025 में पूरे साल पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। यह कदम प्रदूषण को कम करने के लिए उठाया गया है। इस बारे में जानकारी गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान दी गई।
नेशनल डेस्क। दिल्ली सरकार ने 2025 में पूरे साल पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। यह कदम प्रदूषण को कम करने के लिए उठाया गया है। इस बारे में जानकारी गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान दी गई।
प्रतिबंध में क्या शामिल होगा?
दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि:
1. पटाखों का निर्माण: पटाखे बनाने की अनुमति नहीं होगी।
2. भंडारण: पटाखों को स्टोर करना गैर-कानूनी होगा।
3. बिक्री: पटाखों की बिक्री पर सख्त पाबंदी रहेगी।
4. जलाना: किसी भी अवसर पर पटाखे जलाना प्रतिबंधित रहेगा।
दिल्ली पर्यावरण विभाग ने इस बारे में आदेश जारी कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने न केवल दिल्ली बल्कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सरकारों को भी ऐसा ही प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने प्रदूषण कम करने के लिए सख्त कदम उठाने पर जोर दिया है।
प्रतिबंध का उद्देश्य
दिल्ली में हर साल दिवाली और अन्य मौकों पर पटाखों के कारण:
: वायु प्रदूषण बढ़ता है।
: स्वास्थ्य समस्याएं जैसे सांस लेने में दिक्कत होती हैं।
: पर्यावरण को भारी नुकसान होता है।
इस प्रतिबंध का मकसद स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करना है।
बता दें कि दिल्ली सरकार का यह फैसला प्रदूषण से निपटने और जनता की भलाई के लिए है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे गंभीरता से लेते हुए अन्य राज्यों को ऐसा ही कदम उठाने का निर्देश दिया है। अब लोगों को जागरूक होकर इस प्रतिबंध का पालन करना होगा।