दिल्ली HC भ्रष्टाचार मामले में CM केजरीवाल की जमानत याचिका पर 5 जुलाई को करेगा सुनवाई

Edited By Utsav Singh,Updated: 03 Jul, 2024 04:06 PM

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि कथित आबकारी नीति घोटाले के सिलसिले में सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर वह 5 जुलाई को सुनवाई करेगा।

नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि कथित आबकारी नीति घोटाले के सिलसिले में सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर वह 5 जुलाई को सुनवाई करेगा। केजरीवाल के वकील ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए मामले का उल्लेख किया, जिस पर अदालत ने कहा कि इस पर शुक्रवार को सुनवाई की जाएगी।

केजरीवाल की ओर से पेश हुए अधिवक्ता रजत भारद्वाज ने कहा कि उपयुक्त कानूनी प्रक्रिया का पालन किये बिना याचिकाकर्ता को अवैध हिरासत में लिया गया और उन्होंने जमानत याचिका दायर की है। वकील ने याचिका पर सुनवाई के लिए बृहस्पतिवार का दिन तय करने का आग्रह किया, जिस पर न्यायमूर्ति मनमोहन ने कहा, ‘‘न्यायाधीश को कागजात देखने दीजिए। इसके एक दिन बाद हम सुनवाई करेंगे।'' आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक को 26 जून को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज धन शोधन मामले के सिलसिले में केजरीवाल वहां अब भी न्यायिक हिरासत में हैं। उन्होंने सीबीआई के मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी और याचिका उच्च न्यायालय में लंबित है। अदालत ने नोटिस जारी किया था और दलीलें पेश किये जाने के लिए 17 जुलाई को इसे सूचीबद्ध करते हुए सीबीआई को अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और उन्हें 20 जून को अधीनस्थ अदालत ने धन शोधन मामले में जमानत दी थी।

हालांकि, अधीनस्थ अदालत के आदेश पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी। दिल्ली के उपराज्यपाल ने आबकारी नीति तैयार करने और इसके क्रियान्वयन में कथित अनियमितता व भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच का आदेश दिया था। इस नीति को 2022 में रद्द कर दिया गया था। सीबीआई और ईडी के अनुसार, आबकारी नीति में संशोधन करने के दौरान अनियमितता बरती गई और लाइसेंस धारकों को अनुचित फायदा पहुंचाया गया।

 

 

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