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'चेक करें क्या स्कूल की जमीन पर मस्जिद और दुकानों का अवैध कब्जा है', दिल्ली हाईकोर्ट ने नगर निगम को दिया निर्देश

Edited By Harman Kaur,Updated: 02 Apr, 2025 07:02 PM

delhi high court directs municipal corporation

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को निर्देश दिया कि वह वजीरपुर में एक स्कूल की ज़मीन पर मस्जिद और दुकानों के अतिक्रमण की जांच करे। अदालत ने यह भी कहा कि एमसीडी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि छात्रों की सुरक्षा पर कोई असर न...

नेशनल डेस्क: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को निर्देश दिया कि वह वजीरपुर में एक स्कूल की ज़मीन पर मस्जिद और दुकानों के अतिक्रमण की जांच करे। अदालत ने यह भी कहा कि एमसीडी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि छात्रों की सुरक्षा पर कोई असर न पड़े। मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने यह आदेश दिया, जो सेव इंडिया फाउंडेशन द्वारा दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहे थे।

एमसीडी को जांच का निर्देश
सेव इंडिया फाउंडेशन द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि वजीरपुर में स्थित एक स्कूल की ज़मीन पर एक ऊंची धार्मिक संरचना बनाई गई है, जिसके नीचे कई दुकानें भी स्थित हैं। याचिकाकर्ता ने इसे अतिक्रमण बताते हुए इसे हटाने की मांग की है।

एमसीडी के अधिवक्ता ने कहा कि धार्मिक संरचना स्कूल से पहले बनी थी और किसी भी शिकायत के मामले में याचिकाकर्ता को धार्मिक समिति से संपर्क करना चाहिए था, जो ऐसे संरचनाओं के ध्वस्तीकरण से संबंधित मामलों को देखती है। उन्होंने यह भी बताया कि कथित दुकानें स्कूल की सीमा से बाहर स्थित ‘शेड’ हैं, लेकिन अदालत ने इसे एक गंभीर मामला मानते हुए एमसीडी से इसे एक प्रतिवेदन के रूप में देखने को कहा।

अदालत का आदेश
अदालत ने कहा कि अगर यह आरोप सही पाए जाते हैं तो एक सर्वेक्षण किया जाएगा और रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इसके बाद धार्मिक संरचना से संबंधित कोई अवैध निर्माण होने पर उसे धार्मिक समिति के पास उचित कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा। अदालत ने यह भी कहा कि स्कूल में कथित रूप से खुले रास्ते हैं, जिनसे छात्रों की सुरक्षा पर खतरा हो सकता है, खासकर लड़कियों की। अदालत ने एमसीडी को निर्देश दिया कि वह छात्रों की, विशेष रूप से छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करें।

स्कूल की सुरक्षा पर जोर
अदालत ने यह भी कहा कि चूंकि स्कूल का संचालन और प्रबंधन एमसीडी द्वारा किया जाता है, इसलिए छात्रों, खासकर लड़कियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी एमसीडी की है। अदालत ने यह निर्देश दिया कि सुरक्षा के उपायों को पहले से ज्यादा मजबूत किया जाए, क्योंकि वहां बड़ी संख्या में छात्राएं पढ़ाई करती हैं।
 

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