हनी सिंह को बड़ी राहत, "Maniac" गाने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका की खारिज, कहा- अश्लीलता का कोई धर्म नहीं

Edited By Rohini Oberoi,Updated: 28 Mar, 2025 09:02 AM

delhi high court dismisses petition on honey singh s song maniac

इन दिनों सिंगर और रैपर यो यो हनी सिंह का नया गाना "MANIAC" काफी चर्चा में है। गाने के बोलों को लेकर एक विवाद उठ खड़ा हुआ था जिसमें कुछ लोग इस पर संशोधन की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि गाने में भोजपुरी बोलों का इस्तेमाल कर महिलाओं का यौन शोषण किया...

नेशनल डेस्क। इन दिनों सिंगर और रैपर यो यो हनी सिंह का नया गाना "MANIAC" काफी चर्चा में है। गाने के बोलों को लेकर एक विवाद उठ खड़ा हुआ था जिसमें कुछ लोग इस पर संशोधन की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि गाने में भोजपुरी बोलों का इस्तेमाल कर महिलाओं का यौन शोषण किया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में याचिका खारिज कर दी और कहा, “अश्लीलता का कोई धर्म नहीं होता।”

याचिकाकर्ता लव कुश कुमार ने आरोप लगाया था कि गाने में भोजपुरी का इस्तेमाल कर अश्लीलता को बढ़ावा दिया गया और महिलाओं का अपमान किया गया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर टिप्पणी करते हुए कहा कि "अश्लीलता का कोई धर्म या क्षेत्र नहीं होता।" मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय ने यह भी पूछा, "क्या आपने शारदा सिन्हा के बारे में सुना है?"

वहीं कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि यह एक निजी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग करता है जो कि सार्वजनिक कानून के दायरे में नहीं आता। न्यायालय ने यह भी बताया कि याचिकाकर्ता को एफआईआर दर्ज करने या किसी आपराधिक मामले की तरफ कदम बढ़ाने का विकल्प है।

कोर्ट ने आगे कहा कि यदि याचिकाकर्ता को लगता है कि गाने में अपराध हुआ है तो वह एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं और यदि पुलिस इसे दर्ज नहीं करती है तो वे कानूनी प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं।

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