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Petrol-Diesel Car: दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला: पेट्रोल-डीजल वाली कारों पर बड़ी पाबंदी, 1 अप्रैल से नहीं मिलेगा फ्यूल

Edited By Anu Malhotra,Updated: 03 Mar, 2025 12:27 PM

delhi ncr 15 year old petrol and diesel vehicles petrol diesel price

दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने 15 साल पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों को लेकर कड़ा फैसला लिया है। 1 अप्रैल 2025 से इन वाहनों को किसी भी फ्यूल स्टेशन पर पेट्रोल या डीजल री-फिल नहीं किया जाएगा। राजधानी में लंबे समय से...

नेशनल डेस्क: दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने 15 साल पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों को लेकर कड़ा फैसला लिया है। 1 अप्रैल 2025 से इन वाहनों को किसी भी फ्यूल स्टेशन पर पेट्रोल या डीजल री-फिल नहीं किया जाएगा। राजधानी में लंबे समय से प्रदूषण एक गंभीर समस्या बना हुआ है, और नई दिल्ली सरकार ने इसे नियंत्रित करने के लिए सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है।

दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि वाहनों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए नए उपाय लागू किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पेट्रोल पंपों पर खास उपकरण लगाए जाएंगे, जिससे यह पता चल सकेगा कि कोई वाहन 15 साल से अधिक पुराना है या नहीं। सरकार का निर्देश है कि ऐसे वाहनों में ईंधन नहीं डाला जाएगा।

 नियमों के सख्त पालन पर जोर

दिल्ली सरकार स्पेशल टास्क फोर्स गठित करेगी, जो इस नियम को लागू करवाने में मदद करेगी।  भारी वाहनों की भी सख्त जांच की जाएगी कि वे पर्यावरणीय मानकों का पालन कर रहे हैं या नहीं।  नियम तोड़ने वाले वाहन जब्त किए जाएंगे और स्क्रैपिंग के लिए भेजे जाएंगे।

 पहले से लागू हैं कड़े नियम

 2021 में लागू हुए नियमों के अनुसार, 10 साल पुराने डीजल वाहनों और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर पहले ही रोक लगाई जा चुकी है।  1 जनवरी 2022 से, ऐसे वाहनों के चलने पर उन्हें जब्त कर स्क्रैप किया जा रहा है। 

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