Delhi Pollution : दिल्ली में जल्द लागू हो सकता है GRAP-2! इन चीजों पर रहेगा प्रतिबंध

Edited By Utsav Singh,Updated: 21 Oct, 2024 02:07 PM

delhi pollution grap 2 may be implemented soon in delhi

दिवाली और ठंड के मौसम की शुरुआत के साथ ही दिल्ली की हवा फिर से प्रदूषित होने लगी है। इस स्थिति को देखते हुए, बताया जा रहा है कि दिल्ली में जल्द ही GRAP-2 लागू किया जा सकता है। अगर यह लागू होता है, तो ऐसे कई कार्यों पर रोक लग जाएगी, जो प्रदूषण बढ़ाने...

नेशनल डेस्क : दिवाली और ठंड के मौसम की शुरुआत के साथ ही दिल्ली की हवा फिर से प्रदूषित होने लगी है। इस स्थिति को देखते हुए, बताया जा रहा है कि दिल्ली में जल्द ही GRAP-2 लागू किया जा सकता है। अगर यह लागू होता है, तो ऐसे कई कार्यों पर रोक लग जाएगी, जो प्रदूषण बढ़ाने का कारण बन सकते हैं। आइए जानते है विस्तार से...

क्या है GRAP ?
ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा बनाया गया एक योजना है। इसके अंतर्गत प्रदूषण के स्तर के अनुसार विभिन्न चरणों में पाबंदियां लगाई जाती हैं। जैसे-जैसे प्रदूषण बढ़ता है, वैसे-वैसे GRAP के चरण भी बढ़ते हैं।

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GRAP के कुल चार स्तर हैं:

  • ग्रैप-1: जब हवा का गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 201 से 300 तक होता है, तब पहला चरण लागू होता है।

  • ग्रैप-2: अगर AQI 301 से 400 तक पहुंच जाता है, तो दूसरा चरण लागू होता है।

  • ग्रैप-3: जब AQI 400 से अधिक हो जाता है, तब तीसरा चरण सक्रिय होता है।

  • ग्रैप-4: अगर हालात और खराब हो जाते हैं, तो चौथा स्तर लागू किया जाता है।

ग्रैप-1 के नियम

ग्रैप-1 में प्रदूषण को बढ़ने से रोकने के लिए प्रारंभिक उपाय किए जाते हैं:

  • निर्माण स्थलों पर धूम कम करने के उपाय लागू करना।

  • 500 स्क्वायर मीटर से बड़े निर्माण कार्यों के लिए रजिस्ट्रेशन आवश्यक।

  • कचरा खुले में डालने पर रोक और मलबे को ढककर रखना।

  • आग रोकने के प्रयास और ट्रकों को पेरिफेरल से डायवर्ट करना।

  • कोयले और लकड़ी का उपयोग प्रतिबंधित।

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ग्रैप-2 के नियम

ग्रैप-2 में पाबंदियां और बढ़ाई जाती हैं:

  • पार्किंग फीस में वृद्धि।

  • मेट्रो का उपयोग बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन।

  • डीजल जनरेटर का उपयोग प्रतिबंधित और नैचुरल गैस जनरेटर को प्राथमिकता।

ग्रैप-3 के नियम

  • ग्रैप-3 में एनसीआर से प्रदूषण फैलाने वाली बसों को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सीएनजी, बीएस VI और इलेक्ट्रिक बसों को छूट मिलेगी। इस स्तर पर निर्माण कार्यों पर भी पाबंदियां लगाई जाती हैं।

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ग्रैप-4 के नियम

ग्रैप-4 में केवल सीएनजी, इलेक्ट्रिक ट्रक और आपातकालीन सामान ले जाने वाले ट्रकों को दिल्ली में प्रवेश दिया जाता है। इस स्तर पर:

  • गैर-दिल्ली-पंजीकृत छोटे वाणिज्यिक वाहनों को अनुमति नहीं होती।

  • स्कूलों में छुट्टी और ऑनलाइन पढ़ाई को प्रोत्साहन दिया जाता है।

  • वर्क फ्रॉम होम पर जोर दिया जाता है।

दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय है। इसके विभिन्न स्तरों पर लागू की जाने वाली पाबंदियों से प्रदूषण की गंभीरता को कम करने की कोशिश की जाती है। जैसे-जैसे दिवाली और सर्दी का मौसम नजदीक आता है, GRAP का प्रभाव और भी बढ़ सकता है।

 

 

 

 

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