DGCA ने Air India पर ठोका 90 लाख का जुर्माना, ट्रेनिंग डायरेक्टर 6 माह के लिए निलंबित

Edited By rajesh kumar,Updated: 23 Aug, 2024 03:29 PM

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नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने अयोग्य चालक दल के सदस्यों के साथ उड़ान का संचालन करने के लिए एयर इंडिया पर 90 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। विमानन नियामक ने एयरलाइन के प्रशिक्षण निदेशक को छह माह के लिए निलंबित भी कर दिया है।

नेशनल डेस्क: नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने अयोग्य चालक दल के सदस्यों के साथ उड़ान का संचालन करने के लिए एयर इंडिया पर 90 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। विमानन नियामक ने एयरलाइन के प्रशिक्षण निदेशक को छह माह के लिए निलंबित भी कर दिया है। इसके अलावा, नियामक ने इस चूक के लिए एयर इंडिया के परिचालन निदेशक पंकुल माथुर पर छह लाख रुपये तथा प्रशिक्षण निदेशक मनीष वासवदा पर तीन लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

DGCA ने पायलट को आगाह किया
डीजीसीए ने शुक्रवार को बयान में कहा कि उसने संबंधित पायलट को आगाह किया है कि भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। इसमें कहा गया, “एयर इंडिया लिमिटेड ने एक गैर-प्रशिक्षक लाइन कैप्टन की अगुवाई में एक गैर-लाइन-रिलीज़ प्रथम अधिकारी के साथ मिलकर एक उड़ान संचालित की। नियामक ने इसे एक गंभीर घटना माना है। यह एक बड़ी सुरक्षा चूक है।” डीजीसीए ने उल्लंघन के लिए एयर इंडिया पर 90 लाख रुपये, परिचालन निदेशक पर छह लाख रुपये और प्रशिक्षण निदेशक पर तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही प्रशिक्षण निदेशक को छह महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है।

नियामकीय प्रावधानों का उल्लंघन किया
एयरलाइन द्वारा 10 जुलाई को प्रस्तुत स्वैच्छिक रिपोर्ट के जरिये घटना के संज्ञान में आने के बाद नियामक ने एयरलाइन के परिचालन की जांच की। इसमें दस्तावेजों आदि की जांच भी शामिल थी। बयान में कहा गया, “जांच के आधार पर प्रथम दृष्टया पता चला है कि कई पदधारकों तथा कर्मचारियों द्वारा नियामकीय प्रावधानों का उल्लंघन किया गया जिससे सुरक्षा पर काफी असर पड़ सकता था।” डीजीसीए ने कहा कि विमान के कमांडर और एयरलाइन के पदधारकों को 22 जुलाई को जारी कारण बताओ नोटिस के जरिये अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर दिया गया था। संबंधित व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक नहीं पाए गए। इसलिए डीजीसीए ने मौजूदा नियमों/विनियमों के प्रावधानों के संदर्भ में प्रवर्तन कार्रवाई शुरू की है और उपरोक्त जुर्माना लगाया है।

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