दिल्ली: विधानसभा चुनाव से पहले EC का आदेश, पारदर्शी हो वोटर लिस्ट से नाम काटने की प्रक्रिया

Edited By Radhika,Updated: 14 Dec, 2024 05:12 PM

ec s order the process of deleting names from voter list should be transparent

EC ने इलेक्शन से पहले आदेश जारी किए हैं। उन्होंने यह निर्देश आप और बीजेपी की चिंताओं और सवालों को लेकर जारी किया है। आयोग ने दिल्ली के CEO को निर्देश दिया है कि वे इन चिंताओं से खुद को दूर करें।

नेशनल डेस्क: EC ने इलेक्शन से पहले आदेश जारी किए हैं। उन्होंने यह निर्देश आप और बीजेपी की चिंताओं और सवालों को लेकर जारी किया है। आयोग ने दिल्ली के CEO को निर्देश दिया है कि वे इन चिंताओं से खुद को दूर करें।

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चुनाव आयोग ने दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिया है कि वे वोटर लिस्ट से जुड़े मुद्दों को सुलझाएं। AAP के प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मिलकर इस बात पर आपत्ति जताई थी कि बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। यह सारा काम बीजेपी के कहने पर हो रहा है। हालांकि बीजेपी ने इस बात की डिमांड रखी थी कि लिस्ट से अवैध प्रवासियों और 'घोस्ट वोटर्स' को सूची से हटाया जाए। चुनाव आयोग का कहना है कि अगर किसी वोटिंग सेंटर वोटर्स को हटाने की दर 2% से ज़्यादा होती है। एक ही व्यक्ति द्वारा पांच बार से ज्यादा आपत्तियां दर्ज की जाती हैं, तो इस प्रक्रिया की पुनः जांच की जाएगी।

इसके अलावा सीईओ दिल्ली की वेबसाइट पर राजनीतिक दलों के साथ दावे और आपत्तियों की सूचियों का नियमित आदान-प्रदान भी अपलोड करना ज़रुरी होगा। हालांकि आयोग की कोशिश है कि पार्टियों द्वारा उठाई गई आपत्तियों के लिए एक पारदर्शी समाधान प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए।

 

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