Edited By Anu Malhotra,Updated: 02 Dec, 2024 08:33 AM
एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (EPFO) ने 29 नवंबर 2024 को एक नया सर्कुलर जारी करते हुए कुछ कर्मचारियों के लिए आधार लिंकिंग की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। यह नियम उन विशेष श्रेणियों के लिए लागू होगा, जो मौजूदा परिस्थितियों में आधार प्राप्त...
नेशनल डेस्क: एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (EPFO) ने 29 नवंबर 2024 को एक नया सर्कुलर जारी करते हुए कुछ कर्मचारियों के लिए आधार लिंकिंग की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। यह नियम उन विशेष श्रेणियों के लिए लागू होगा, जो मौजूदा परिस्थितियों में आधार प्राप्त करने में असमर्थ हैं।
अब इन श्रेणियों के कर्मचारी बिना आधार लिंक किए अपने क्लेम्स का सेटलमेंट करा सकते हैं:
वे अंतरराष्ट्रीय कर्मचारी, जो भारत में अपनी असाइनमेंट पूरी कर चुके हैं और आधार नहीं ले सके।
भारतीय नागरिक, जो स्थायी रूप से विदेश में बस गए हैं और विदेशी नागरिकता ले चुके हैं।
नेपाल और भूटान के नागरिक, जो भारत में EPF अधिनियम के तहत कार्यरत हैं लेकिन आधार नहीं रखते।
क्लेम्स की प्रक्रिया में इन कर्मचारियों की पहचान पासपोर्ट, नागरिकता प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेजों के जरिए सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए पैन, बैंक अकाउंट डिटेल्स और अन्य जरूरी विवरण भी सत्यापित किए जाएंगे।
EPFO ने कहा है कि अधिकारी पूरी सावधानी से वेरिफिकेशन कर सभी क्लेम्स का निपटारा करेंगे। 5 लाख रुपये से अधिक बैलेंस वाले मामलों में एम्प्लॉयर्स से भी सत्यापन कराया जा सकता है। सभी भुगतान NEFT के जरिए किए जाएंगे।
हालांकि, यूएएन बनाना अनिवार्य रहेगा, लेकिन आधार लिंकिंग की शर्त हटा दी गई है। इस बदलाव का उद्देश्य उन कर्मचारियों के लिए क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाना है, जो आधार प्राप्त करने में असमर्थ हैं।