Edited By Anu Malhotra,Updated: 17 Jan, 2025 10:42 AM
नौकरी बदलने वाले ईपीएफओ सदस्यों के लिए खुशखबरी है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने प्रॉविडेंट फंड (PF) ट्रांसफर की प्रक्रिया को सरल बना दिया है. अब नौकरी बदलने पर PF ट्रांसफर के लिए पुराने या नए एम्पलॉयर की आवश्यकता नहीं होगी. EPFO ने 15 जनवरी...
नई दिल्ली: नौकरी बदलने वाले ईपीएफओ सदस्यों के लिए खुशखबरी है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने प्रॉविडेंट फंड (PF) ट्रांसफर की प्रक्रिया को सरल बना दिया है. अब नौकरी बदलने पर PF ट्रांसफर के लिए पुराने या नए एम्पलॉयर की आवश्यकता नहीं होगी. EPFO ने 15 जनवरी 2025 को एक सर्कुलर जारी कर यह बदलाव किया है, जिससे PF ट्रांसफर को लेकर सदस्यों को बड़ी राहत मिलेगी।
EPFO ने बनाए नए नियम
EPFO ने PF ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया को और सुगम बनाया है. उन मामलों में, जहां यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) आधार से लिंक है और सदस्य की व्यक्तिगत जानकारी सही है, वहां बिना एम्पलॉयर वेरिफिकेशन के PF ट्रांसफर किया जा सकेगा.
इन मामलों में मिली राहत
- 1 अक्टूबर 2017 के बाद जारी UAN:
- UAN अगर आधार से लिंक है और एक ही UAN के तहत मेंबर आईडी ट्रांसफर हो रहा है, तो एम्पलॉयर की भूमिका समाप्त कर दी गई है.
- अलग-अलग UAN के बीच ट्रांसफर:
- अगर एक UAN 1 अक्टूबर 2017 के बाद जारी हुआ है और आधार से लिंक है, तो भी ट्रांसफर संभव है.
- 1 अक्टूबर 2017 से पहले का UAN:
- अगर UAN 1 अक्टूबर 2017 से पहले जारी हुआ है और आधार से लिंक है, तथा सदस्य की नाम, जन्म तिथि और लिंग सभी जगह समान है, तो ट्रांसफर हो सकेगा.
पर्सनल डिटेल्स का मेल खाना जरूरी
EPFO ने स्पष्ट किया है कि PF ट्रांसफर की प्रक्रिया तभी आसान होगी जब सदस्य की सभी जगह दी गई व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, जन्म तिथि और लिंग पूरी तरह से मेल खाती हो।
सीधे क्लेम कर सकते हैं PF ट्रांसफर
EPFO के इस सर्कुलर के बाद सदस्य अब PF ट्रांसफर के लिए सीधे क्लेम कर सकते हैं, जिससे उन्हें पुराने या नए एम्पलॉयर की वेरिफिकेशन प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा. यह कदम PF ट्रांसफर प्रक्रिया को तेज और सरल बनाने के लिए उठाया गया है।