Edited By Anu Malhotra,Updated: 04 Dec, 2024 08:30 AM
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पीएफ क्लेम प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब कुछ विशेष कैटेगरी के कर्मचारियों को पीएफ क्लेम करने के लिए आधार (Aadhaar) की अनिवार्यता से छूट दी गई है। यह छूट उन कर्मचारियों को ध्यान...
नेशनल डेस्क: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पीएफ क्लेम प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब कुछ विशेष कैटेगरी के कर्मचारियों को पीएफ क्लेम करने के लिए आधार (Aadhaar) की अनिवार्यता से छूट दी गई है। यह छूट उन कर्मचारियों को ध्यान में रखते हुए दी गई है, जिनके लिए आधार प्राप्त करना संभव नहीं है।
किन कर्मचारियों को मिलेगी छूट?
EPFO ने निम्नलिखित श्रेणी के कर्मचारियों के लिए आधार लिंकिंग और अनिवार्यता को समाप्त किया है:
-अंतरराष्ट्रीय कर्मचारी जो भारत में काम करने के बाद अपने देश लौट गए और आधार नहीं ले सके।
-विदेशी नागरिकता प्राप्त भारतीय जिन्हें आधार कार्ड प्राप्त नहीं हुआ है।
-स्थायी रूप से विदेश गए पूर्व भारतीय नागरिक।
-नेपाल और भूटान के नागरिक।
आधार के अलावा अन्य विकल्प
जिन कर्मचारियों के लिए आधार अनिवार्य नहीं है, उनके लिए EPFO ने अन्य विकल्प पेश किए हैं। अब ये कर्मचारी पासपोर्ट, नागरिकता प्रमाणपत्र, पैन कार्ड, बैंक खाता विवरण और अन्य आधिकारिक आईडी प्रूफ के जरिये अपना पीएफ क्लेम कर सकते हैं।
₹5 लाख से अधिक के क्लेम के लिए अतिरिक्त प्रक्रिया
अगर क्लेम की राशि ₹5 लाख से अधिक है, तो नियोक्ता से सदस्य की प्रामाणिकता की पुष्टि कराना अनिवार्य होगा। इसके बाद ही क्लेम प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
क्लेम प्रक्रिया के लिए नई गाइडलाइन्स
EPFO अधिकारियों को हर क्लेम की सावधानीपूर्वक जांच करनी होगी।
स्वीकृति अधिकारी-प्रभारी (OIC) के माध्यम से ई-ऑफिस फाइल में मंजूरी दी जाएगी।
कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे एक ही UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) का उपयोग करें और पिछला सर्विस रिकॉर्ड उसी में ट्रांसफर कराएं। इससे क्लेम प्रक्रिया तेज और आसान हो जाएगी।
क्या होगा फायदा?
इस बदलाव से उन कर्मचारियों को राहत मिलेगी जो तकनीकी या कानूनी कारणों से आधार प्राप्त नहीं कर सकते। यह कदम EPFO की ओर से पीएफ क्लेम प्रक्रिया को अधिक समावेशी और सुगम बनाने की दिशा में उठाया गया है।