EPFO का नया नियम, PF अकाउंट से पैसे निकालने को लेकर नियमों में बदलाव, जानिए अब कितनी निकाल सकते हैं रकम

Edited By Anu Malhotra,Updated: 22 Sep, 2024 01:32 PM

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EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) अपने सदस्यों को कई सुविधाएं प्रदान करता है, जिनमें से एक है ज़रूरत के समय आंशिक निकासी की सुविधा। सदस्य अपने EPF खाते में जमा राशि से कुछ राशि निकाल सकते हैं, और यदि EPF में कम से कम पांच वर्षों तक योगदान किया गया...

नेशनल डेस्क:  EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) अपने सदस्यों को कई सुविधाएं प्रदान करता है, जिनमें से एक है ज़रूरत के समय आंशिक निकासी की सुविधा। सदस्य अपने EPF खाते में जमा राशि से कुछ राशि निकाल सकते हैं, और यदि EPF में कम से कम पांच वर्षों तक योगदान किया गया हो, तो यह निकासी टैक्स मुक्त होती है। हालांकि, अगर कोई 5 साल से पहले राशि निकालता है, तो 10% TDS (स्रोत पर कर कटौती) देना होगा।

सदस्य अपनी या परिवार के किसी सदस्य की चिकित्सा जरूरतों के लिए EPF से अधिकतम एक लाख रुपये तक की निकासी कर सकते हैं। यह सीमा पहले 50,000 रुपये थी, जिसे 10 अप्रैल के बाद बढ़ा दिया गया है। EPFO के इस नियम में हाल ही में बदलाव हुआ है, जिससे मेडिकल निकासी की सीमा को दोगुना किया गया है।

इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए EPFO की वेबसाइट पर निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो किया जा सकता है:

-EPFO की वेबसाइट पर जाएं और UAN, पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉगिन करें।
-'ऑनलाइन सर्विसेज़' टैब में 'क्लेम (फ़ॉर्म 31, 19 और 10C)' विकल्प चुनें।
-अपने बैंक खाते के अंतिम चार अंक डालकर वेरिफाई करें।
-अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट पर सहमति दें।
-'Proceed for Online Claim' पर क्लिक करके, 'PF Advance (Form 31)' चुनें।
-सभी आवश्यक जानकारी भरें और वैरिफिकेशन पर टिक करें।
-ज़रूरी दस्तावेज़ अपलोड करें और आवेदन जमा करें।
-आपकी कंपनी विड्रॉल रिक्वेस्ट को स्वीकार करेगी, और पैसे सीधे आपके बैंक खाते में जमा हो जाएंगे।

 

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