Edited By vasudha,Updated: 25 Apr, 2020 04:42 PM
कोरोना संकट से निपटने के लिए जारी लागू लॉकडाउन (Lockdown) के बीच केंद्र सरकार ने ग्रामीण और शहरी इलाक़ों में दुकानों को खोलने को लेकर नियमों में ढील दे दी है। अब गृह मंत्रालय ने शनिवार को दुकानें खोलने के आदेश को लेकर एक स्पष्टीकरण जारी किया है,...
नेशनल डेस्क: कोरोना संकट से निपटने के लिए जारी लागू लॉकडाउन (Lockdown) के बीच केंद्र सरकार ने ग्रामीण और शहरी इलाक़ों में दुकानों को खोलने को लेकर नियमों में ढील दे दी है। अब गृह मंत्रालय ने शनिवार को दुकानें खोलने के आदेश को लेकर एक स्पष्टीकरण जारी किया है, जिससे आम लोगों के साथ साथ दुकानदार भी असमंजस में पड़ गए हैं।
केंद्र सरकार ने शुक्रवार को अपने आदेश में कहा था कि निगम क्षेत्रों से बाहर वाले इलाके में स्थित बाजार परिसरों की दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है लेकिन इन दुकानों में सिर्फ 50 फीसदी ही कर्मचारी काम करेंगे और मास्क पहनने से लेकर सामाजिक दूरी समेत सभी तय दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। अब मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि किन दुकानों पर बंदी जारी रहेगी और किन्हें खोला जा सकेगा।
गृह मंत्रालय की रिलीज में कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल की दुकानें छोड़कर सभी दुकानें खोलने की अनुमति है। शहरी क्षेत्रों में सभी एकल दुकानें,पड़ोस की दुकानें, आवासीय परिसरों में दुकानें खोलने की अनुमति है लेकिन यहां बाजार/बाजार परिसर और शॉपिंग मॉल में दुकानें खोलने की अनुमति नहीं है। गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा बिक्री केवल आवश्यक वस्तुओं के लिए ही जारी रहेगी। वहीं शराब और अन्य सामान की बिक्री पर प्रतिबंध जारी रहेगा।
बता दें कि हॉटस्पॉट्स और कंटेनमेंट जोन्स में गैरजरूरी सामानों की दुकानें अब भी नहीं खुल सकेंगी। कोरोना वायरस हॉटस्पॉट्स में केंद्र की तरफ से लॉकडाउन नियमों में दी गई ढील लागू नहीं होगी। गृह मंत्रालय के आदेश में स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि शॉप्स ऐंड इस्टेब्लिशमेंट ऐक्ट के तहत विभिन्न राज्यों में रजिस्टर्ड दुकानों को ही खुलने की इजाजत है। जो दुकानें संबंधित राज्य में इस कानून के तहत पंजीकृत नहीं हैं, वे नहीं खुलेंगी।