Edited By Anu Malhotra,Updated: 05 Apr, 2025 11:22 AM
भारत में जाली पासपोर्ट और वीजा का उपयोग करने वालों के लिए एक सख्त नया कानून लागू हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में आव्रजन और विदेशी विधेयक, 2025 को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब कोई भी व्यक्ति यदि जाली पासपोर्ट या वीजा का इस्तेमाल...
नेशनल डेस्क: भारत में जाली पासपोर्ट और वीजा का उपयोग करने वालों के लिए एक सख्त नया कानून लागू हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में आव्रजन और विदेशी विधेयक, 2025 को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब कोई भी व्यक्ति यदि जाली पासपोर्ट या वीजा का इस्तेमाल करते हुए भारत में प्रवेश करता है, यहां रहता है या देश से बाहर जाता है, तो उसे सात साल तक की कैद और ₹10 लाख तक जुर्माना हो सकता है।
यह नया कानून भारत में आव्रजन और विदेशी मामलों को नियंत्रित करने के लिए लिया गया एक बड़ा कदम है। इसके तहत, अब विदेशियों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। होटलों, विश्वविद्यालयों, अस्पतालों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है कि वे विदेशी नागरिकों के बारे में सभी आवश्यक जानकारी सरकार को प्रदान करें, ताकि उनके प्रवास की अवधि को नियंत्रित किया जा सके।
पुराने कानून होंगे निरस्त
इस नए विधेयक के तहत, वर्तमान में चल रहे चार प्रमुख कानूनों—पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम 1920, विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम 1939, विदेशियों का अधिनियम 1946 और आव्रजन (वाहक दायित्व) अधिनियम 2000—को निरस्त किया जाएगा, और इसके स्थान पर यह नया कानून लागू किया जाएगा।
नई सजा और जुर्माना के प्रावधान:
अगर कोई व्यक्ति जाली पासपोर्ट या वीजा के जरिए भारत में प्रवेश करता है, देश में रहता है, या देश से बाहर जाता है, तो उसे सात साल तक की सजा और ₹1 लाख से ₹10 लाख तक का जुर्माना हो सकता है।