Edited By Radhika,Updated: 01 Jul, 2024 11:46 AM
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भारत के टैक्स पेयर्स 31 जुलाई तक ITR भर सकते हैं। किसी भी टैक्सपेयर्स द्वारा ITR ने भरने के कारण उन्हें जुर्माना भरना होगा। हालांकि आईटीआर फाइल करने का प्रॉसेस थोड़ा मुश्किल हो सकता है हो सकता है।
नेशनल डेस्क: भारत के टैक्स पेयर्स 31 जुलाई तक ITR भर सकते हैं। किसी भी टैक्सपेयर्स द्वारा ITR ने भरने के कारण उन्हें जुर्माना भरना होगा। हालांकि आईटीआर फाइल करने का प्रॉसेस थोड़ा मुश्किल हो सकता है हो सकता है।
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आपको बता दें कि टैक्सपेयर्स द्वारा देरी से इनकम टैक्स फाइल करने पर जुर्माना देना पड़ सकता है। अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपये से कम है तो 1 हजार रुपये और अगर इनकम 500000 लाख रुपये से ज्यादा है तो 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। इसके अलावा, देर से रिटर्न फाइल करने वालों को इंट्रेस्ट चार्ज देना होता है।
इसके अलावा पिछले साल किए गए खर्चों का रिकॉर्ड रखना काफी मुश्किल होता, जिसके चलते टैक्सपेयर समय पर टैक्स भरने से चूक सकते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए और आयकर अधिकारियों की किसी भी प्रतिकूल कार्रवाई से बचने के लिए विभाग द्वारा टैक्सपेयर्स को 31 दिसंबर से पहले बिलेटेड रिटर्न फाइल करने का मौका दिया जाता है।