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पहलगाम हमले पर विवादित टिप्पणी कर बुरा फंसी नेहा सिंह राठौर, लोक गायिका के खिलाफ दर्ज हुई FIR

Edited By Pardeep,Updated: 28 Apr, 2025 05:14 AM

fir filed against neha singh rathore

लखनऊ के हजरतगंज पुलिस स्टेशन में लोकगायिका और सामाजिक-राजनीतिक मुद्दों पर मुखर रहने वाली नेहा सिंह राठौर के खिलाफ गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह मामला कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर उनके सोशल मीडिया पोस्ट्स को लेकर दर्ज किया...

नेशनल डेस्कः लखनऊ के हजरतगंज पुलिस स्टेशन में लोकगायिका और सामाजिक-राजनीतिक मुद्दों पर मुखर रहने वाली नेहा सिंह राठौर के खिलाफ गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह मामला कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर उनके सोशल मीडिया पोस्ट्स को लेकर दर्ज किया गया है, जिसमें उन पर देश की अखंडता, सांप्रदायिक सौहार्द और शांति व्यवस्था को खतरे में डालने के आरोप लगाए गए हैं।

शिकायतकर्ता और आरोपों की गंभीरता

यह एफआईआर कवि अभय प्रताप सिंह उर्फ अभय सिंह 'निर्भीक' की ओर से दी गई शिकायत के आधार पर दर्ज की गई है। शिकायत में कहा गया है कि नेहा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल (पूर्व में ट्विटर, अब 'एक्स') के जरिए ऐसे वीडियो और टिप्पणियां साझा कीं, जिनसे न केवल पहलगाम हमले में मारे गए निर्दोषों की शहादत पर सवाल उठे, बल्कि समाज में धार्मिक और जातीय वैमनस्य फैलाने की कोशिश भी की गई।

शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि नेहा के कथित ‘राष्ट्रविरोधी’ बयान पाकिस्तान के मीडिया में वायरल हो गए हैं और उनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ दुष्प्रचार के लिए किया जा रहा है।

दर्ज धाराएं: गंभीर कानूनी नतीजे

पुलिस सूत्रों के अनुसार, नेहा सिंह राठौर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की निम्नलिखित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है:

  • धारा 196(1)(a) और (b): धर्म, जाति, भाषा, नस्ल या समुदाय के आधार पर दुश्मनी या बैर को बढ़ावा देना।

  • धारा 197(1)(a) से (d): संविधान के प्रति अविश्वास फैलाने, नागरिक अधिकारों से वंचित करने के प्रचार, और राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाने वाले दावे करना।

  • धारा 353(1)(c) और 353(2): जानबूझकर भ्रामक जानकारी, अफवाह या घृणा फैलाने वाले बयान देना।

  • धारा 302: धार्मिक भावनाओं को आहत करने का प्रयास।

  • धारा 152: भारत की संप्रभुता और अखंडता को खतरे में डालने वाली गतिविधियां।

  • आईटी एक्ट की धारा 69A: सोशल मीडिया और इंटरनेट पर अवैध सामग्री के प्रसार के लिए।

इन धाराओं में से कुछ गैर-जमानती और बेहद गंभीर हैं, जिनमें दोष सिद्ध होने पर कठोर सजा संभव है।

वर्तमान स्थिति और आगे की प्रक्रिया

हजरतगंज पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या नेहा सिंह राठौर की पोस्ट्स सुनियोजित हैं, और क्या इसमें कोई बाहरी (विदेशी या आतंकी) फंडिंग का लिंक है। सोशल मीडिया पर नेहा के पक्ष और विपक्ष में बहस तेज़ हो गई है — कुछ उन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की शिकार बता रहे हैं, तो कुछ उन्हें "राष्ट्रविरोधी" करार दे रहे हैं।

नेहा सिंह राठौर की प्रतिक्रिया

अब तक नेहा ने इस FIR पर कोई औपचारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने इससे पहले एक ट्वीट में लिखा था:

“प्रधानमंत्री से सवाल पूछना देशद्रोह है क्या? मेरे परिवार के लोग फौज में हैं, लेकिन आज मुझे आईटी सेल देशद्रोही बता रही है।”

 

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