तीन तलाक के नए कानून के तहत महाराष्ट्र में पहला मामला दर्ज

Edited By Yaspal,Updated: 02 Aug, 2019 06:54 PM

first case filed in maharashtra under new laws of triple talaq

मुंबई से सटे ठाणे जिले के मुंब्रा में नये तलाक के कानून के अंतर्गत महाराष्ट्र में पहला मामला एक महिला ने अपने पति के खिलाफ आज दर्ज कराया। पुलिस सूत्रों के अनुसार 31 वर्षीय जन्नत बेगम पटेल ने 35 वर्षीय पति इम्तियाज गुलाम पटेल...

मुंबईः मुंबई से सटे ठाणे जिले के मुंब्रा में नये तलाक के कानून के अंतर्गत महाराष्ट्र में पहला मामला एक महिला ने अपने पति के खिलाफ आज दर्ज कराया। पुलिस सूत्रों के अनुसार 31 वर्षीय जन्नत बेगम पटेल ने 35 वर्षीय पति इम्तियाज गुलाम पटेल और पति के परिवार वालों के खिलाफ मामला दर्ज कराया।
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जन्नत बेगम ने अपने पति के खिलाफ नयी मुस्लिम महिला (विवाह के अधिकारों का संरक्षण) कानून 2019 के तहत शिकायत दर्ज करायी है। इम्तियाज गुलाम पटेल ने पिछले वर्ष 30 नवंबर को पत्नी जन्नत बेगम को फोन और ह्वाट्सऐप संदेश के माध्यम से तलाक दे दिया था। तलाक के बाद पति दूसरी पत्नी के साथ मुंबई मे रह रहा है जबकि पीड़िता अपने पिता के घर पर मुंब्रा मे पिछले आठ माह से रह रही है।
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पुलिस के समक्ष मामला विचाराधीन है और पुलिस अब तय करेगी कि उचित कार्रवाई कैसे की जाय। गौरतलब है कि राष्ट्रपति आर एन कोविंद ने कल तीन तलाक के संबंध मे कहा कि जबानी तीन तलाक आपराधिक माना जायेगा और इस मामले में तीन वर्ष तक की सजा हो सकती है।
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तीन तलाक विधेयक या मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2019 जो उनके पतियों द्वारा एक बार में तीन बार ‘तलाक' का उच्चारण करके तलाक देने पर रोक लगाता है, हाल ही में संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था।

 

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