Edited By Radhika,Updated: 01 Jul, 2024 01:46 PM
![first fir registered from up under new criminal law](https://img.punjabkesari.in/multimedia/914/0/0X0/0/static.punjabkesari.in/2024_7image_13_45_576200818fir-ll.jpg)
शभर में 1 जुलाई से नए क्रिमिनल लॉ लागू हो गए हैं। पहले देश में Indian Penal Code, code of criminal procedure (CrPC) और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू थे। इन्हें बदलकर Indian Judicial Code (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय...
नेशनल डेस्क: देशभर में 1 जुलाई से नए क्रिमिनल लॉ लागू हो गए हैं। पहले देश में Indian Penal Code, code of criminal procedure (CrPC) और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू थे। इन्हें बदलकर Indian Judicial Code (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) लागू हो गए हैं। इन नए कानून के तहत उत्तर प्रदेश में भी पहला मामला दर्ज हो चुका है।
यूपी के बरेली के पीलीभीत में एक बच्चा गायब बो गया। गायब हुए बच्चे के पिता ने बताया कि उसने 28 जून को अस्पताल में भर्ती करवाया था, जहां से उसे सूचित किया गया कि उसका बच्चा गायब हो चुका है। इसके बाद पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई है।
पीड़ित सुशील कुमार का कहना है कि उसने 28 जून को नौ बजे अपने 1 महीने के बच्चे को बरेली में अपोलो अस्पताल में भर्ती करवाया था। इसके बाद अस्पताल ने उसे आज यानि की 1 जुलाई को बच्चे के गायब होने की जानकारी दी गई। अस्पताल से गायब हुए बच्चे का नाम इंद्रजीत है।
बता दें कि बरेली पुलिस ने इस मामले को देश में लागू हुए तीन नए आपराधिक कानूनों के तहत दर्ज किया है। नए कानून में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों के लिए सख्त कानून बनाए गए हैं। नए कानून के तहत अस्पताल स्टाफ के बयान के वीडियो रिकॉर्ड किए जाएंगे। इससे पुलिस को छानबीन में मदद मिलेगी।