पहले प्रोफेसर से किया गाली गलौज, फिर किया जानलेवा हमला, छात्र को 10 साल की सजा

Edited By Parveen Kumar,Updated: 24 Aug, 2024 06:54 PM

first she abused the professor then attacked him with intent to kill

उत्तर प्रदेश में बरेली के लोटस इंस्टिट्यूट ऑफ़ दी मैंनेजमेंट चेयरमैन अभिषेक अग्रवाल पर जानलेवा हमला करने वाले छात्र को सेशन कोर्ट ने दस साल की कठोर सजा सुनाई है।

नेशनल डेस्क : उत्तर प्रदेश में बरेली के लोटस इंस्टिट्यूट ऑफ़ दी मैंनेजमेंट चेयरमैन अभिषेक अग्रवाल पर जानलेवा हमला करने वाले छात्र को सेशन कोर्ट ने दस साल की कठोर सजा सुनाई है। इंस्टीट्यूट के चेयरमैन अभिषेक अग्रवाल की पत्नी अर्चना अग्रवाल ने थाना फरीदपुर में प्राथमिकी लिखाई थी। बीते वर्ष 26 अप्रैल 2023 को अभिषेक अग्रवाल चेंबर में बैठे थे। इस दौरान बी फार्मा तृतीय वर्ष का छात्र श्रेष्ठ सैनी निवासी जाटवपुरा थाना प्रेमनगर बरेली हाथ में 315 बोर का तमंचा लेकर घुस आया और अभिषेक अग्रवाल के ऊपर जान से मार डालने के इरादे से गोली चला दी, जो उनके चेहरे पर लगी। इससे वह घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। पुलिस ने छात्र से तमंचा बरामद कर जेल भेज दिया था। वह तभी से जेल में बंद है।

जीसी के क्राइम रीतराम राजपूत ने बताया कि उन्होंने कोटर् में आठ गवाह पेश किए। आरोपित छात्र को पूर्व में अनुशासनहीनता के आरोप में निलंबित किया था, उसने कालेज के प्रोफेसर से पहले गाली गलौज की थी। कॉलेज प्रशासन ने इस अभद्रता के मामले में छात्र श्रेष्ठ सैनी को निलंबित कर दिया था। निलंबन से छात्र बेहद आक्रोशित था।

सेशन जज विनोद कुमार दूबे ने दोषी छात्र श्रेष्ठ सैनी को शुक्रवार को 10 वर्ष की सजा के साथ एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत में नाजायज तमंचा रखने के जुर्म में छात्र को दो वर्ष की अतिरिक्त सजा व पांच हजार जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माने की आधी रकम घायल को मिलेगी।

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