Edited By rajesh kumar,Updated: 23 Oct, 2024 12:51 PM
बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को गैंगस्टर राजेंद्र सदाशिव निकालजे, जिसे छोटा राजन के नाम से भी जाना जाता है, को 2001 के जया शेट्टी हत्याकांड में जमानत दे दी। इस साल की शुरुआत में उसे इस अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई...
नेशनल डेस्क: बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को गैंगस्टर राजेंद्र सदाशिव निकालजे, जिसे छोटा राजन के नाम से भी जाना जाता है, को 2001 के जया शेट्टी हत्याकांड में जमानत दे दी। इस साल की शुरुआत में उसे इस अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और पृथ्वीराज चव्हाण की अगुवाई वाली खंडपीठ ने जमानत राशि 1 लाख रुपये तय की।
पिछले साल, एक विशेष केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) अदालत ने राजन को मुंबई के प्रसिद्ध ट्रेड यूनियन नेता डॉ. दत्ता सामंत की हाई-प्रोफाइल हत्या की साजिश रचने के आरोप से बरी कर दिया था, जिनकी 1997 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हालांकि, छोटा राजन के जल्द ही जेल से रिहा होने की संभावना नहीं है, क्योंकि वह विभिन्न शहरों में कई अन्य मामलों में मुकदमे का सामना कर रहा है। अदालत ने उसे ठोस सबूतों के अभाव के आधार पर बरी कर दिया।
अदालत ने कहा, "इस मामले में, डॉ. दत्ता सामंत की हत्या की साजिश के संबंध में आरोपी के खिलाफ कोई भी सबूत रिकॉर्ड पर नहीं आया है।" डॉ. सामंत की 16 जनवरी 1997 को पद्मावती रोड पर चार लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जब वे अपनी जीप में पवई से घाटकोपर जा रहे थे। हालांकि 2000 में हत्या के लिए तीन लोगों को दोषी ठहराया गया था, लेकिन राजन का नाम इस मामले में वांछित आरोपियों में शामिल था। उसे 2015 में इंडोनेशिया में गिरफ्तार किया गया और मुंबई लाया गया। उसके खिलाफ सभी लंबित मामलों को फिर सीबीआई को सौंप दिया गया।